कोलकाता: नारद न्यूज के प्रमुख मैथ्यू सैमुअल पर रंगदारी वसूलने के मामले में कलकत्ता हाइकोर्ट ने केस डायरी तलब की है. नौ नवंबर को अदालत में केस डायरी पेश करने के लिए न्यायाधीश देवांशु बसाक ने मौखिक निर्देश दिया है. साथ ही नार्को एनालिसिस जांच के लिए मैथ्यू सैमुअल राजी हैं या नहीं, यह मामले की अगली सुनवाई में बताने के लिए सैमुअल के वकील विकास रंजन भट्टाचार्य को कहा गया है.
बुधवार को मामले की सुनवाई में मैथ्यू सैमुअल के वकील विकास रंजन भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि नारद कांड में सत्ताधारी दल के नेताओं के नाम जुड़े हुए हैं. इसलिए ही मैथ्यू को फंसाने के लिए पुलिस ने उनके खिलाफ यह आरोप लगाया है. जांच के नाम पर पुलिस मैथ्यू को परेशान कर रही है. यह आरोप सुनने के बाद न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि पुलिस की जांच में अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगी. जांच की नजरदारी का सवाल नहीं उठता. अदालत मैथ्यू सैमुअल के वक्तव्य को प्राथमिक तौर पर कोई महत्व नहीं दे रही.
हालांकि सरकार की ओर से राज्य के एडवोकेट जनरल किशोर दत्त से अदालत ने पूछा कि पुलिस मैथ्यू का गुप्त बयान क्यों नहीं ले रही. जांच के लिए कितने दिनों की पूछताछ जरूरी है, क्या वह बताना संभव है? इसपर किशोर दत्त ने कहा कि मैथ्यू सैमुअल यदि नार्को एनालिसिस जांच के लिए राजी होते हैं, तो पुलिस को कोई आपत्ति नहीं है. लेकिन वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. कई बार उनसे तथ्य मांगे गये हैं, लेकिन वह उलटे परेशान किये जाने का आरोप लगा रहे हैं. इससे असली घटना दब जा रही है.
उन्होंने यह भी कहा कि मैथ्यू के साथ सीबीआइ के अच्छे संबंध हैं. इसके लिए सीबीअाइ ने मोचीपाड़ा थाने में चिट्ठी लिखकर मैथ्यू को परेशान न करने को कह रही है. पुलिस ने उलटे सीबीअाइ को पत्र लिखकर बताया है कि पूरी जांच की वीडियो रिकॉर्डिंग की गयी है. लेकिन सीबीआइ यदि चाहे, तो अपना प्रतिनिधि रख सकती है. न्यायाधीश ने चिट्ठियों की प्रति देखकर राज्य से जानना चाहा कि नार्को एनालिसिस के लिए क्या पुलिस राजी है. इसपर किशोर दत्त ने कहा कि मैथ्यू सैमुअल राजी होते हैं, तो पुलिस को कोई आपत्ति नहीं है. इसके बाद ही मैथ्यू के वकील से उनकी राय पूछी गयी.