कोलकाता: पंचायत चुनाव में राज्य सरकार की सुरक्षा व्यवस्था से राज्य चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं है. कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद राज्य चुनाव आयोग ने तीन चरणों में पंचायत चुनाव कराने की घोषणा की है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से चुनाव के दौरान पर्याप्त सुरक्षा बल मुहैया कराने का आश्वासन नहीं मिला है. मंगलवार को राज्य सरकार की ओर से राज्य चुनाव आयोग को पत्र भी दिया गया था, लेकिन उस पत्र में सुरक्षा पहलुओं को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया गया है.
तीन को अदालत जा सकता है आयोग
तीन जून को अदालत खुलने के बाद राज्य चुनाव आयोग इसी दिन कलकत्ता हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है. आयोग की ओर से अदालत में कहा जायेगा कि वह राज्य में शांतिपूर्ण चुनाव चाहता है. पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गयी है, लेकिन पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल नहीं हैं.
राज्य चुनाव आयोग को भेजे गये पत्र में केवल तीन राज्यों ओड़िशा, पंजाब व मध्य प्रदेश से सशस्त्र बल की मांग की गयी थी, लेकिन इन राज्यों ने सशस्त्र बल उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया है. ऐसी स्थिति में राज्य चुनाव आयोग अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है या फिर धारा 137 का इस्तेमाल कर पंचायत चुनाव को स्थगित कर सकता है.