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मदर टेरेसा की साड़ी की नकल करना अवैध माना जायेगा
मिशनरीज ऑफ चैरिटी को मिला इसके संरक्षण का एकाधिकार कोलकाता : पूरे विश्व में दया, करुणा, प्रेम व मानवीय सेवाओं के लिए समर्पित मदर टेरेसा को हमेशा याद किया जायेगा. 1948 में कोलकाता आने के बाद वे तीन ब्लू बॉर्डर वाली प्लेन सफेद साड़ी में ही कोलकाता की गलियों में घूमा करती थीं. उनकी मानवीय […]
मिशनरीज ऑफ चैरिटी को मिला इसके संरक्षण का एकाधिकार
कोलकाता : पूरे विश्व में दया, करुणा, प्रेम व मानवीय सेवाओं के लिए समर्पित मदर टेरेसा को हमेशा याद किया जायेगा. 1948 में कोलकाता आने के बाद वे तीन ब्लू बॉर्डर वाली प्लेन सफेद साड़ी में ही कोलकाता की गलियों में घूमा करती थीं.
उनकी मानवीय सेवाओं के लिए 4 सितंबर 2016 को उन्हें पोप द्वारा संत की उपाधि दी गयी. उनकी साड़ी का कलर-पैटर्न अब मदर टेरेसा का पर्याय बन चुका है. ब्लू डिजाइन बॉर्डर वाली साड़ी मिशनरी ऑफ चैरिटी की नन ही केवल पहनती हैं.
अब मदर टेरेसा की ब्लू डिजाइन बॉर्डर वाली सफेद साड़ी का नमूना उनकी संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटी की बाैद्धिक संपत्ति मानी जायेगी. भारत सरकार के ट्रेड मार्क रजिस्ट्री द्वारा सफेद साड़ी पर ब्लू बॉर्डर के नमूने को ट्रेड मार्क के पंजीकरण की स्वीकृति दे दी गयी है. यह जानकारी बुधवार को मिशनरी ऑफ चैरिटी से जुड़े एडवोकेट विश्वजीत सरकार ने दी. उनका कहना है कि ब्लू बॉर्डर वाली यह साड़ी अब मिशनरी ऑफ चैरिटी की एक सिम्बोलिक पहचान बन गया है.
भारत सरकार ने मदर टेरेसा के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए अब उनकी साड़ी के कलर ट्रेड मार्क के संरक्षण की अनुमति दे दी है. अब साड़ी का यह पैर्टन, रंग व डिजाइन का इस्तेमाल कोई नहीं कर पायेगा. इसके संरक्षण व एकाधिकार के लिए संस्था द्वारा 12 दिसंबर, 2013 में आवेदन किया गया था.
तीन साल तक यह आवेदन काफी कानूनी प्रक्रिया से गुजरा है. अब इसको 2016 में संरक्षण का अधिकार मिला है. उनका कहना है कि मदर टेरेसा ने अपने जीवन काल में कहा था कि कभी भी उनके नाम का इस्तेमाल व्यापारिक लाभ या बिजनेस के लिए नहीं किया जाना चाहिए.
उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए सफेद साड़ी पर ब्लू पैटर्न को संरक्षित रखने की योजना पर अब मुहर लग गयी है. नये ट्रेड मार्क एक्ट 1999 के जरिये यह अधिकार मिशनरी ऑफ चैरिटी द्वारा संरक्षित किया गया है. इसका प्रयोग केवल मदर टेरेसा की संस्था मिशनरी ऑफ चैरिटी कर सकेगी.
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