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सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार से मांगा जवाब

नयी दिल्ली/कोलकाता : उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में 2018 में भाजपा के एक कार्यकर्ता की कथित हत्या से संबंधित मामले में पक्षकार बनने के लिये पार्टी नेता की याचिका पर सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब मांगा. भाजपा कार्यकर्ता दुलाल कुमार का शव वर्ष 2018 में जून महीने में पुरुलिया जिले में बिजली […]

नयी दिल्ली/कोलकाता : उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में 2018 में भाजपा के एक कार्यकर्ता की कथित हत्या से संबंधित मामले में पक्षकार बनने के लिये पार्टी नेता की याचिका पर सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब मांगा. भाजपा कार्यकर्ता दुलाल कुमार का शव वर्ष 2018 में जून महीने में पुरुलिया जिले में बिजली के एक ट्रांसमिशन टावर से लटका हुआ मिला था. भाजपा प्रवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने दुलाल की कथित हत्या के मामले की सीबीआइ जांच के लिये जनहित याचिका दायर की थी.

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की पीठ ने भाटिया की याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया. भाटिया इस कथित हत्या के मामले की सीबीआइ जांच की मांग कर रहे हैं. इसके अलावा वह इस मामले में एक पक्षकार भी बनना चाहते हैं.
पीठ ने राज्य सरकार को भाटिया के अनुरोध पर जवाब देने के लिये चार सप्ताह का वक्त दिया है.
इस मामले में संक्षिप्त सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि शीर्ष अदालत को एक दिन यह निर्णय करना होगा कि क्या राजनीतिक कार्यकर्ता को इस तरह के मामलों में समाचार पत्र की खबरों के आधार पर जनहित याचिका दायर करने की अनुमति दी जा सकती है.
शीर्ष अदालत ने सिब्बल के इस कथन पर भाटिया की आपत्ति का संज्ञान लिया और कहा, ‘हम इस बात के प्रति सचेत हैं कि विपक्षी दल भी इस न्यायालय का इस्तेमाल करते रहे हैं.’
इस मामले के ब्यौरे का जिक्र करते हुये भाटिया ने कहा कि पीड़ित परिवार ने सत्तारूढ़ दल के कम से कम छह सदस्यों के नाम आरोपी के रूप में लिये थे. इसके बावजूद 20 दिन तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी और ऐसी स्थिति में सच्चाई का पता लगाने के लिये इस मामले की सीबीआइ से जांच कराये जाने की आवश्यकता है.

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