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मुकुल की गिरफ्तारी पर लगी रोक

कोलकाता : वीरभूम जिले के लाभपुर में नौ वर्ष पहले तीन भाइयों के हत्या मामले में मुकुल राय को हाइकोर्ट से राहत मिली है. हाइकोर्ट ने मुकुल राय की गिरफ्तारी पर पांच सप्ताह तक के लिए रोक लगा दी है. इससे पहले मुकुल राय के खिलाफ आठ दिसंबर को बोलपुर की अदालत ने गिरफ्तारी वारंट […]

कोलकाता : वीरभूम जिले के लाभपुर में नौ वर्ष पहले तीन भाइयों के हत्या मामले में मुकुल राय को हाइकोर्ट से राहत मिली है. हाइकोर्ट ने मुकुल राय की गिरफ्तारी पर पांच सप्ताह तक के लिए रोक लगा दी है.

इससे पहले मुकुल राय के खिलाफ आठ दिसंबर को बोलपुर की अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी की थी. इसके बाद मुकुल राय ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी. हालांकि, पहले हाइकोर्ट ने याचिका को खारिज कर मुकुल राय को फिर से आवेदन करने का निर्देश दिया था.

मुकुल राय ने जमानत के लिए फिर से याचिका दायर की थी. मंगलवार को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश जयमाल्य बागची डिवीजन बेंच ने पांच सप्ताह तक मुकुल राय की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी. हालांकि, हाइकोर्ट ने मुकुल राय के बोलपुर थाना क्षेत्र के लाभपुर इलाके में प्रवेश पर भी रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई पूरी होने तक वह इलाके में प्रवेश नहीं कर सकेंगे. साथ ही हाइकोर्ट ने मुकुल राय को मामले की जांच में पुलिस की मदद करने का निर्देश दिया है.

पुलिस अगर जांच के लिए उन्हें बुलाती है, तो उन्हें हाजिर होना होगा. गौरतलब है कि लाभपुर के बुनियाडांगा मयूराक्षी नदी के बालू घाट पर कब्जे को लेकर जेरिना बीबी के 10 बेटों के साथ तत्कालीन फारवर्ड ब्लॉक नेता मनिरूल का झगड़ा हुआ था. जेरिना के लड़के उस समय माकपा के समर्थक थे. इसके बाद मनिरूल ने तीन जून 2010 को लाभपुर स्थित अपने घर में सालिसी सभा बुलायी थी.

आरोप है कि सालिसी सभा के दौरान ही विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच हाथापाई होने लगी. उसके बाद मनिरूल के लोगों ने जेरिना के तीन बेटे कटून शेख, धानू शेख व तरूक शेख की पीट-पीट कर हत्या कर दी थी. इसी हत्या मामले में पुलिस ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करते हुए मुकुल राय को आरोपी बनाया है.

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