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Friday, March 29, 2024

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चिटफंड मामला: सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की अर्जी पर कोलकाता के Ex CP से मांगा जवाब

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने करोड़ों रुपये के सारधा चिटफंड प्रकरण की जांच के सिलसिले में कोलकाता के पूर्व पुलिस प्रमुख राजीव कुमार को गिरफ्तार करने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो की अर्जी पर सोमवार को कुमार से जवाब मांगा. जांच ब्यूरो ने न्यायालय से पांच फरवरी का आदेश वापस लेने का भी अनुरोध […]

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने करोड़ों रुपये के सारधा चिटफंड प्रकरण की जांच के सिलसिले में कोलकाता के पूर्व पुलिस प्रमुख राजीव कुमार को गिरफ्तार करने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो की अर्जी पर सोमवार को कुमार से जवाब मांगा. जांच ब्यूरो ने न्यायालय से पांच फरवरी का आदेश वापस लेने का भी अनुरोध किया है जिसमें कुमार के प्रति किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया गया था.

न्यायालय ने राजीव कुमार को जांच ब्यूरो के समक्ष पेश होने और इस घोटाले से संबंधित मामलों की जांच में पूरी ईमानदारी से सहयोग करने का निर्देश दिया था. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने कहा, ‘सीबीआई की यह अंतरिम अर्जी है जिसमें राजीव कुमार से हिरासत में पूछताछ का अनुरोध किया गया है. नोटिस जारी किया जाए. मामले को 15 अप्रैल को सूचीबद्ध किया जाए.’

पीठ ने जांच ब्यूरो को दूरसंचार सेवा प्रदाता-वोडाफोन और एयरटेल द्वारा जांच में सहयोग नहीं करने के आरोपों के बारे में नया हलफनामा दाखिल करने की भी अनुमति प्रदान की. वोडाफोन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि उसने सीडीआर सहित सारे विवरण सीबीआई को उपलब्ध करा दिये हैं. उन्होंने इस मामले की तीन सप्ताह बाद सुनवाई करने का पीठ से अनुरोध किया.

पीठ ने यह मामला दो सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया है. इससे पहले, सुनवाई शुरू होते ही कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सीबीआई की अर्जी जांच ब्यूरो के निदेशक द्वारा तैयार की जानी चाहिए या इसकी मंजूरी दी जानी चाहिए क्योंकि ब्यूरो के पूर्व अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव में उन्हें भरोसा नहीं है जिनकी पत्नी की 2017 के एक मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस जांच कर रही है.

पीठ ने कहा, ‘हमें मुख्य मुद्दे से नहीं हटना चाहिए. आप बहाना खोज रहे हैं. सीबीआई आपको गिरफ्तार करना चाहती है। इधर उधर की बात मत कीजिए.’ सिंघवी ने कहा कि उन्हें कुमार की गिरफ्तारी के लिए सीबीआई की अर्जी आज सूचीबद्ध होने की जानकारी नहीं थी. इस पर पीठ ने कहा, ‘यह (जांच ब्यूरो की अर्जी) यहां है. यह आज की सूची में है. यदि आपको इसकी जानकारी नहीं है तो हम इसमें क्या करें.’

इसपर सिंघवी ने तत्परता से पीठ से क्षमा याचना कर ली. जांच ब्यूरो ने सारदा और रोज वैली पोंजी घोटाला मामलों में राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर रोक लगाने संबंधी न्यायालय का पांच फरवरी का आदेश वापस लेने का भी अनुरोध किया है. एजेंसी ने अपनी अर्जी में कहा है कि राजीव कुमार को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करने संबंधी न्यायालय का आदेश वापस लेना जरूरी है ताकि पोंजी घोटाला मामलों की व्यापक साजिश की तह तक पहुंचा जा सके.

जांच ब्यूरो ने पश्चिम बंगाल सरकार को यह निर्देश देने का भी अनुरोध किया है कि वह न्यायालय के पहले के आदेशों का पूरी तरह पालन करें और जांच एजेंसी के काम में किसी प्रकार की बाधा नहीं डालें और ना ही उसके अधिकारियों को डराएं धमकाएं.

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