सारधा मामले में मदन के समर्थन में आये सुब्रत, सीबीआइ के समन से दोष साबित नहीं हो जाता

कोलकाता: सारधा घोटाले में तृणमूल कांग्रेस की छवि धूमिल करने के प्रयासों का आरोप लगाते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रत मुखर्जी ने बुधवार को परिवहन मंत्री मदन मित्रा का बचाव करते हुए कहा कि सीबीआइ का समन मिलने से कोई दोषी साबित नहीं हो जाता. श्री मित्रा को सीबीआइ ने सारधा मामले में समन […]

By Prabhat Khabar Print Desk | November 20, 2014 2:58 AM

कोलकाता: सारधा घोटाले में तृणमूल कांग्रेस की छवि धूमिल करने के प्रयासों का आरोप लगाते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रत मुखर्जी ने बुधवार को परिवहन मंत्री मदन मित्रा का बचाव करते हुए कहा कि सीबीआइ का समन मिलने से कोई दोषी साबित नहीं हो जाता. श्री मित्रा को सीबीआइ ने सारधा मामले में समन भेजा है.

एक समारोह से इतर जब मुखर्जी से सीबीआइ द्वारा श्री मित्रा को समन भेजे जाने पर टिप्पणी करने के लिए कहा गया तो, उन्होंने कहा : सीबीआइ किसी को भी समन भेज सकती है. लेकिन सीबीआइ द्वारा समन भेजे जाने से कोई दोषी साबित नहीं हो जाता. जब पत्रकारों ने उन्हें बताया कि सीबीआइ ने श्री मित्रा को साक्ष्य के आधार पर तलब किया है, तो श्री मुखर्जी ने कहा : किसी का अपराध साबित करने का काम सीबीआइ का है.

पहले सीबीआइ को इसे साबित करने दीजिये. किसी के दोषी साबित होने से पहले किसी को दोषी करार देना अच्छा नहीं है. तृणमूल कांग्रेस और सरकार को बदनाम करने के प्रयास किये जा रहे हैं. सारधा घोटाले की जांच कर रही सीबीआइ की विशेष अपराध शाखा ने पश्चिम बंगाल परिवहन मंत्री मदन मित्रा को इस संबंध में पूछताछ के लिए एजेंसी के अधिकारियों के समक्ष पेश होने के लिए समन भेजे हैं. मंत्रिमंडल में मुखर्जी के सहयोगी और राज्य के नगर निकाय मामलों के मंत्री फिरहाद हकीम ने कहा कि सारधा घोटाले की जांच के मामले में कानून अपना काम करेगा.

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