कोलकाता : पति के खिलाफ वधू उत्पीड़न मामला स्थगित

कोलकाता : पहली शादी का खुलासा किये बिना दूसरी शादी करनेवाली महिला द्वारा पति के खिलाफ किये गये वधू उत्पीड़न को स्थगित कर दिया. गुरुवार को कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा पति के खिलाफ किये गये मामले पर संदेह है, इसलिए पहले इसकी जांच होनी चाहिए. क्या है मामला : गौरतलब […]

कोलकाता : पहली शादी का खुलासा किये बिना दूसरी शादी करनेवाली महिला द्वारा पति के खिलाफ किये गये वधू उत्पीड़न को स्थगित कर दिया. गुरुवार को कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा पति के खिलाफ किये गये मामले पर संदेह है, इसलिए पहले इसकी जांच होनी चाहिए.
क्या है मामला : गौरतलब है कि बागुईहाटी रहनेवाली मोनालिसा ने अपनी पहली शादी के बारे में बताये बिना गरफा के रहनेवाले दीपक दे के साथ शादी की थी. दीपक दे को पता चला कि मोनालिसा की पहले ही शादी हो चुकी है और जब उसने इस संबंध में मोनालिसा ने पूछा तो उसने दीपक दे के खिलाफ वधू उत्पीड़न का मामला कर दिया. इसके खिलाफ दीपक दे ने कलकत्ता हाइकोर्ट में याचिका दायर की और हाइकोर्ट ने मामले को स्थगित कर दिया. वहीं, दीपक दे के वकील अर्नव साहा ने बताया कि दीपक की इस शादी को खारिज करने के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन मोनालिसा तलाक के लिए बड़ी रकम की मांग कर रही है.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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