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बुलंदशहर गैंगरेप : सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को दिया निर्देश, बिना शर्त मांगें माफी

नयी दिल्ली : बुलंदशहर गैंगरेप मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री को यह निर्देश दिया कि वह एक शपथपत्र दाखिल करे, जिसमें वे अपने बयान के लिए बिना शर्त माफी मांगे. उच्चतम न्यायालय ने बलात्कार और छेड़छाड़ जैसे मामलों में सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों के बयानों से निपटने में […]

नयी दिल्ली : बुलंदशहर गैंगरेप मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री को यह निर्देश दिया कि वह एक शपथपत्र दाखिल करे, जिसमें वे अपने बयान के लिए बिना शर्त माफी मांगे. उच्चतम न्यायालय ने बलात्कार और छेड़छाड़ जैसे मामलों में सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों के बयानों से निपटने में एजी की मदद मांगी.

उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि वह सामूहिक बलात्कार की पीड़िता का किसी नजदीक के केंद्रीय विद्यालय में दाखिला सुनिश्चित करे. उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पीडिता के दाखिले और शिक्षा पर आने वाला खर्च उत्तर प्रदेश सरकार वहन करेगी.

इस मामले में अगली सुनवाई सात दिसंबर को है. ज्ञात हो कि बुलंदशहर गैंगरेप के बाद आजम खान ने यह बयान दिया था कि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद सपा सरकार को बदनाम करने के लिए यह सारी साजिश की गयी है.

इससे पहले आज सुबह आजम खान ने मीडिया से बात करते हुए यह कहा था कि मैंने कभी पीड़िता को परेशान करने के उद्देश्य से कोई बयान नहीं दिया. मैंने अपना जवाब लिखित और सीडी के रूप में सुप्रीम कोर्ट को सौंपा है. उन्होंने कहा कि सपा सरकार को बदनाम करने के लिए विपक्षी पार्टियां साजिश कर रही हैं, कई मामलों में ऐसा देखा गया है, इसलिए मैंने इसे राजनैतिक साजिश करार दिया था.

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