अलीगढ़ के टप्पल हत्याकांड में आया फैसला, एक दोषी करार, तीन दोष मुक्त, आज सुनाई जाएगी सजा

पुलिस ने टप्पल हत्याकांड में मुख्य आरोपित जाहिद, उसकी पत्नी सबुस्ता, भाई मेहंदी हसन, पड़ोसी असलम को जेल भेज दिया था. बाद में जाहिद व सबुस्ता को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी. मामले में पॉक्सो एक्ट की धारा जोड़ी भी गई थी.

Aligarh News: अलीगढ़ के बहुचर्चित टप्पल हत्याकांड में आज फैसला आ गया है. जहां एक आरोपित को दोषी पाया गया है, वहीं तीन अन्य को दोषमुक्त कर दिया गया है. मामले में आज सजा सुनाई जाएगी.

ढाई साल की बच्ची की हत्या कर कूड़े पर फेंक था शव

अलीगढ़ के टप्पल में 30 मई 2019 को ढाई साल की एक बच्ची घर से गायब हो गई थी. इसके तीन दिन बाद 2 जून को बच्ची का शव उसके घर से 100 मीटर दूर एक कूड़े के ढेर पर पड़ा हुआ मिला था. बच्ची की हत्या पर पूरे देश में उसके लिए न्याय को लेकर आवाज उठीं. राजनीतिक और बॉलीवुड के लोगों ने मामले पर रोष व्यक्त किया गया था. टप्पल में खूब हंगामा हुआ था, जिसके कारण वहां इंटरनेट बंद किया गया था.

चार आरोपितों को भेजा था जेल

पुलिस ने टप्पल हत्याकांड में मुख्य आरोपित जाहिद, उसकी पत्नी सबुस्ता, भाई मेहंदी हसन, पड़ोसी असलम को जेल भेज दिया था. बाद में जाहिद व सबुस्ता को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी. मामले में पॉक्सो एक्ट की धारा जोड़ी भी गई थी. लेकिन, फॉरेंसिक जांच में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं होने पर हत्या के मामले में एडीजे 12 न्यायालय में केस चल रहा था.

एडीजे 12 सिद्धार्थ सिंह के न्यायालय ने टप्पल हत्याकांड में मुख्य आरोपित जाहिद को दोषी करार दिया गया और उसकी पत्नी सबुस्ता, भाई मेहंदी हसन, पड़ोसी असलम को दोषमुक्त कर दिया. न्यायालय ने सजा के लिए आज की तारीख मुकर्रर की है.

असंतुष्ट पिता बोले करेंगे अपील

मृतक बच्ची के पिता बनवारीलाल ने बताया कि कोर्ट के फैसले से वह असंतुष्ट हैं. नन्हीं बच्ची थी, जिसे किडनैप किया गया और मार दिया गया. बस एक को सजा और तीन आरोपियों को छोड़ने के फैसले के खिलाफ वह हाईकोर्ट में अपील करेंगे.

रिपोर्ट- चमन शर्मा, अलीगढ़

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Published by: Sanjay singh

working in media since 2003. specialization in political stories, documentary script, feature writing.
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