मार्च तक Aadhaar से लिंक नहीं किया PAN तो हो जाएगा निष्क्रिय, होगा बड़ा नुकसान, ऐसे करें अप्लाई

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा है कि, 31 मार्च तक स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार से न जोड़ने पर कारोबार (Business) और कर (Tax) संबंधी गतिविधियों में लाभ नहीं मिल पाएंगे. 31 मार्च के बाद आधार से जुड़े नहीं होने पर पैन निष्क्रिय घोषित कर दिए जाएंगे.

Lucknow News: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की ओर से लगातार लोगों को उनके पैन (PAN) को आधार (Aadhaar) से जोड़ने के लिए सूचित किया जा रहा है. बोर्ड ने कहा है कि, 31 मार्च तक स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार से न जोड़ने पर कारोबार (Business) और कर (Tax) संबंधी गतिविधियों में लाभ नहीं मिल पाएंगे.

48 करोड़ पैन अब तक आधार से जोड़े गए

सीबीडीटी के चेयरपर्सन नितिन गुप्ता ने इस संबंध में कहा कि, कुल 61 करोड़ पैन में से करीब 48 करोड़ अब तक आधार से जोड़े गए हैं. अब भी कई करोड़ पैन को आधार से नहीं जोड़ा गया है, लेकिन 31 मार्च की समयसीमा खत्म होने तक इस काम के भी पूरा हो जाने की उम्मीद है. उन्होंने बताया कि 31 मार्च के बाद आधार से जुड़े नहीं होने पर पैन निष्क्रिय घोषित कर दिए जाएंगे. मौजूदा समय से 31 मार्च तक पैन को आधार से जोड़ने के लिए एक हजार रुपये का शुल्क देना होगा.

आधार से जुड़ा न होने पर पैन हो जाएगा निष्क्रिय

दरअसल, आज के समय पैन कार्ड एक आवश्यक दस्तावेज बन चुका है. सरकारी योजनाओं में आवेदन की बात हो, या फिर कोई लेन-देन करना हो, बिना पैन कार्ड के ये संभवन नहीं है. ऐसे में अगर आपने अभी तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है, तो तत्काल करा लें, क्योंकि 31 मार्च 2023 तक पैन को लिंक न करने पर यह निष्क्रिय हो जाएगा. जोकि आपके लिए एक नई परेशानी का कारण बन सकता है.

31 मार्च से पहले पैन को आधार से लिंक कराना अनिवार्य

इस संबंध में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा है कि आयकर अधिनियम,1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31 मार्च, 2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है. जो पैन आधार से नहीं लिंक किए गए हैं, वे पैन 1 अप्रैल, 2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे. डिपार्टमेंट ने कहा कि, इस कार्य में देर न करें आज ही लिंक करें.

पैन कार्ड को आधार से कैसे लिंक करें

अगर आप घर बैठे पैन को आधार से लिंक कराना चाहते हैं, तो ये भी बहुत आसान है. इसके लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वेबसाइट पर incometaxindiaefiling.gov.in जाने के बाद होमपेज पर आपको बाएं तरफ Quick Links दिखेगा, इस लिंक के नीचे दूसरे नंबर पर लिखे Link Aadhaar पर क्लिक करें. इसके बाद आपको ऊपर लाल रंग में Click here लिखा नजर आएगा. Click here के नीचे दिए बॉक्स में पैन, आधार नंबर, अपना नाम और दिया हुआ कैप्चा दर्ज करें. अब Link Aadhar पर क्लिक करना होगा. इसके साथ ही आपका पैन और आधार लिंक हो जाएगा.

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By Sohit Kumar

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