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UP में कोरोना विस्फोट, 14 जनवरी तक स्कूल बंद, जानें क्या है नई गाइडलाइन

उत्तर प्रदेश में रविवार को कोरोना के 552 नए मामले सामने आए हैं. कुल एक्टिव केसेज की संख्या 1725 हो गई है. इसे देखते हुए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है.

UP Corona New Guideline: उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है. इसे देखते हुए सरकार ने 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया हुआ है. इसके अलावा, यूपी को कोरोना प्रभावित राज्य घोषित किया गया है.

उत्तर प्रदेश में रविवार को कोरोना संक्रमण के 552 नए मामले सामने आये, जिसके बाद एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 1725 हो गई है. शनिवार को एक लाख 78 हजार 831 सैंपलों का टेस्ट किया गया. पॉजिटिविटी रेट 1.84 प्रतिशत और रिकवरी रेट 98.6 प्रतिशत है.

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बता दें, देश के अन्य राज्यों की तरह यूपी में भी ओमिक्रोन का खतरा मंडरा रहा है. कोरोन मामलों में भी लगातार तेजी आ रही है, जिसे देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि कोई भी स्कूल किसी भी छात्र को ऑफलाइन क्लास लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकेंगे. इसके लिए उन्हें अभिभावकों की सहमति लेनी होगी. इसके अलावा, शिक्षक, कर्मचारी और छात्र-छात्राओं को मास्क पहनना भी अनिवार्य होगा.

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स्कूल में इन बातों का रखना होगा ध्यान

  • प्रार्थना सभा, खेलकूद व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कोविड गाइडलाइन का पालन किया जाए

  • स्कूल के शिक्षकों और कर्मचारियों का टीकाकरण भी अनिवार्य रूप से किया जाए

  • स्कूलों को प्रतिदिन सैनिटाइज किया जाए

  • स्कूल में प्रवेश करते समय सभी की थर्मल स्कैनिंग की जाए

  • गेट पर हाथों को सैनिटाइज कराने की व्यवस्था हो

  • सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए

  • वाहनों को प्रतिदिन सैनिटाइज किया जाए

  • बसों के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए

क्या है नई कोरोना गाइडलाइन

  • मास्क के बिना सार्वजनिक स्थल पर जाने पर प्रतिबंध

  • कंटेनमेंट जोन में इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त सभी चीजें प्रतिबंधित

  • बिना परमिशन किसी भी कार्यक्रम के आयोजन पर रोक

  • सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य

  • जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुले रहेंगे

  • स्विमिंग पूल रहेंगे बंद

  • धर्मस्थलों (कंटेनमेंट जोन के अलावा) पर 50 से अधिक लोगों के जाने पर प्रतिबंध

  • मेट्रो, बस, कैब्स में 50 प्रतिशत यात्री ही कर सकेंगे सफर

  • शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट में 50 प्रतिशत क्षमता तक ही लोग जा सकेंगे

  • बिना अनुमति के कोई अनशन, धरना प्रदर्शन नहीं होगा

  • दुकानदार बिना मास्क वाले ग्राहकों को नहीं देगे सामान

प्रदेश सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को सामान नहीं मिलेगा. दुकानदार मास्क पहनने को लेकर लोगों को जागरूक करेंगे.

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