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चित्रकूट में नाबालिग से गैंगरेप मामले में गायत्री प्रसाद प्रजापति दोषी करार, 12 नवंबर को सजा का ऐलान

गायत्री प्रसाद प्रजापति उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रह चुके हैं. बताते चलें कि चित्रकूट की महिला ने अपनी बेटी से गैंगरेप का मामला दर्ज कराया था. इस मामले को लेकर खूब हंगामा हुआ था.

Gayatri Prasad Prajapati Case: चित्रकूट की नाबालिग से गैंगरेप के मामले में गायत्री प्रसाद प्रजापति को दोषी करार दिया गया है. गायत्री प्रजापति के अलावा आशीष शुक्ला और अशोक तिवारी को भी गैंगरेप केस में दोषी पाया गया है. गायत्री प्रसाद प्रजापति उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रह चुके हैं. बताते चलें कि चित्रकूट की महिला ने अपनी बेटी से गैंगरेप का मामला दर्ज कराया था. इस मामले को लेकर खूब हंगामा हुआ था. चित्रकूट नाबालिग गैंगरेप मामले पर खूब राजनीति भी हुई थी.

लखनऊ एमपीएमएल कोर्ट ने पूर्व मंत्री रहे गायत्री प्रजापति समेत तीन को नाबालिग से गैंगरेप का दोषी पाया. इनकी सजा पर ऐलान 12 नवंबर को किया जाएगा. दूसरी तरफ इस मामले में विकास वर्मा, चंद्रपाल, रूपेश, अमरेंद्र सिंह उर्फ पिंटू को कोर्ट ने बरी कर दिया है. इसके पहले गायत्री प्रसाद प्रजापति की तरफ से सुनवाई टालने की मांग की गई. मामले में गायत्री प्रजापति ने हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया. हालांकि, हर तरफ से गायत्री प्रसाद प्रजापति को निराशा हाथ लगी.

जून 2017 में पुलिस ने 824 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी. मामला करीब चार सालों तक चला. अभियोजन की तरफ से 17 गवाह पेश किए गए. कोर्ट ने गवाहों और चार्जशीट पर गायत्री प्रजापति को दोषी करार दिया. मामले में फरवरी 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की थी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में सपा के खनन मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति समेत सात लोगों पर गैंगरेप, जान से मारने की धमकी देने और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था.

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