लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने 28 साल पुराने एक आपराधिक मामले में शुक्रवार को लखनऊ की एक अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया और अदालत ने उनकी जमानत मंजूर कर ली. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने मंत्री की जमानत याचिका मंजूर कर ली. उन्होंने मोहसिन रजा को 20-20 हजार की दो जमानत व इतनी ही धनराशि के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया. लल्लन नाम के व्यक्ति ने चार अगस्त, 1989 को इस मामले में वजीरगंज पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. लल्लन ने शिकायत की थी कि अकबर और रजा ने उसकी पिटाई की है. पुलिस ने चार अगस्त, 1990 को इस मामले में अकबर रजा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था.
28 साल पुराने मामले में मंत्री मोहसिन रजा की जमानत मंजूर
लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने 28 साल पुराने एक आपराधिक मामले में शुक्रवार को लखनऊ की एक अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया और अदालत ने उनकी जमानत मंजूर कर ली. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने मंत्री की जमानत याचिका मंजूर कर ली. उन्होंने मोहसिन रजा को 20-20 […]