34.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Trending Tags:

Advertisement

Ghaziabad News: सार्वजनिक स्‍थानों पर कूड़ा फेंकने वाले हो जाएं सावधान, पकड़े गए तो देना होगा 20 हजार रुपये

Ghaziabad News: गाजियाबाद में अब सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने वाले सावधान हो जाएं. ऐसा करने पर उनसे 20 हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा.

Ghaziabad News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में सार्वजनिक स्‍थान पर कूड़ा फेंकने वाले लोग सावधान हो जाएं. अब जो लोग सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकते पाये गये तो उनसे बीस हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा. नगर निगम ने शहर में सफाई व्‍यवस्‍था को बेहतर बनाने के लिए एनजीटी के आदेश के बाद फैसला लिया है. इससे संबंधित आदेश भी जारी कर दिया गया है. सफाई सुपरवाइजर को पहले की तुलना में और अधिक सक्रिय रहने को कहा गया है.

गौरतलब है कि गाजियाबाद नगर निगम पहले सार्वजनिक स्‍थानों पर कूड़ा फेंकने वाले लोगों से दो हजार रुपये जुर्माना वसूलता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 20 हजार रुपये कर दिया गया है. नगर निगम की ओर से कई साल पहले कूड़ा फेंकने पर जुर्माना वसूलने की पॉलिसी बनाई गयी थी, जिसे एनजीटी के आदेश पर पॉलिसी लागू की गई थी.

Also Read: गाजियाबाद : मादक पदार्थों के साथ दो महिलाओं समेत 4 अभियुक्त गिरफ्तार, 4 किलो 610 ग्राम गांजा बरामद

सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने पर जुर्माने की राशि बढ़ाने से निगम प्रशासन को उम्मीद है कि इसका फायदा होगा. लोग सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकना बंद करेंगे, जिससे शहर को और साफ बनाने में मदद मिलेगी. नगर निगम बढ़ा हुआ जुर्माना इसी साल से वसूल करेगा. नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने इसके लिए निर्देश भी जारी कर दिए हैं.

Also Read: कोरोना की दूसरी लहर के दौरान गाजियाबाद के लोगों ने पी डाली इतने रुपये की शराब, जानकर चौंक जाएंगे आप

दिल्ली की तर्ज पर गाजियाबाद नगर निगम ई-वेस्ट पॉलिसी बनाने जा रहा है. इसके लिए एक्सपर्ट कंपनी से प्रस्ताव और सुझाव मांगे हैं. निगम के अधिकारियों का कहना है कि वो इस संबंध में जल्द ही मसौदा तैयार कर लेंगे.

https://www.youtube.com/watch?v=78CeYiD3RYY

Posted By: Achyut Kumar

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें