मुजफ्फरनगर: एक स्थानीय अदालत ने दंगों से संबंधित एक सामूहिक बलात्कार के मामले में आरोपी की जमानत की अर्जी को नामंजूर कर दिया है.जिला सत्र न्यायाधीश विजय लक्ष्मी ने कल आरोपी वेदपाल की जमानत अर्जी यह कहते हुए खारिज कर दी कि इस मामले में जमानत का सवाल ही नहीं उठता.
दंगों से जुडे मामलों की जांच कर रहे विशेष जांच दल ने 6 लोगों की पहचान की थी जिसमें वेदपाल भी शामिल है. उसे पिछले साल सितंबर में जिले में हुए दंगों के दौरान फुगना गांव की एक दंगा पीडिता के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले में आरोपी बनाया गया है जिसके लिए उसे बाद में गिरफ्तार करके कारागार भेज दिया गया था. पीडिता द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने पहले दर्ज कराए गए बयान में उसने (पीडिता ने) छह लोगों पर उसके साथ गैंगरेप करने का आरोप लगाया था जिसमें वेदपाल भी शामिल है.
पुलिस के अनुसार मामले में आरोपी बाकी 5 लोग अभी फरार हैं. पिछले साल मुजफ्फरनगर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके में हुए दंगों में 60 लोगों की जाने गईं और हजारों लोगों को अपना घर छोडना पडा.