Maharashtra: मनसे चीफ राज ठाकरे 22 को पुणे में करेंगे जनसभा, पुलिस कमिश्नर ने 13 शर्तों के साथ दी इजाजत

Maharashtra News: मनसे (MNS) प्रमुख राज ठाकरे 22 मई को पुणे में एक रैली को संबोधित करने जा रहे है. पुणे पुलिस कमिश्नर ने मनसे प्रमुख को जनसभा करने की इजाजत दे दी है. हालांकि, राज ठाकरे को 13 शर्तों का पालन करने के लिए कहा गया है.

Maharashtra News: मनसे (MNS) प्रमुख राज ठाकरे 22 मई को पुणे में एक रैली को संबोधित करने जा रहे है. पुणे पुलिस कमिश्नर ने मनसे प्रमुख को जनसभा करने की इजाजत दे दी है. हालांकि, राज ठाकरे को 13 शर्तों का पालन करने के लिए कहा गया है. दरअसल, मनसे ठाणे, संभाजी नगर और अब पुणे की सभा के जर‍िए हिंदुत्व के मुद्दे पर अपना दमखम दिखाएगी. इसी को ध्यान में रखते हुए पुल‍िस ने सभा में सख्‍त शर्तें लगाई हैं.

राज ठाकरे से अचानक रद्द किया अयोध्या दौरा

इससे एक द‍िन पहले मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने अपना 5 जून को होने वाला अयोध्या दौरा अचानक रद्द कर दिया था. राज ठाकरे ने इस बारे में ट्वीट करके कहा क‍ि अयोध्या दौरे को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है. 22 मई को पुणे में इसका ब्योरा दिया जाएगा. वहीं, राज ठाकरे के इस फैसले के बाद शिवसेना और एनसीपी को उन पर तंज कसने का एक अवसर हाथ लग गया. कहा जा रहा है कि बीजेपी की सलाह पर ही राज ठाकरे ने अयोध्या जाने का कार्यक्रम बनाया था और अब बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह की चुनौती के कारण ही राज को अयोध्या जाने का अपना कार्यक्रम फौरी तौर पर रद्द करना पड़ा है. हालांकि, मनसे के नेताओं का कहना है कि पैर में चोट के कारण राज ने अपना कार्यक्रम स्थगित किया है.


मनसे की बैठक के लिए पुलिस ने लगाई ये 13 शर्तें

– जनसभा सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच किसी भी सभा स्थल पर और समय पर होनी चाहिए.

– इसमें शामिल होने वाले वक्ता इस बात का ध्यान रखेंगे कि दोनों समुदायों के बीच धार्मिक और नस्लीय दरार पैदा न हो. साथ ही किसी विशेष समुदाय और व्यक्ति की भावनाओं को ठेस न पहुंचे.

– बैठक के दौरान वे इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि किसी भी व्यक्ति की जातीयता, जाति, भाषा, क्षेत्र, जन्म स्थान या उनकी ओर से पालन किए जाने वाले मानदंडों और परंपराओं का अपमान या उकसाया न जाए.

– जनसभा में शामिल होने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और नागरिकों को आत्म अनुशासन का पालन करना होगा. साथ ही बैठक स्थल के विभिन्न हिस्सों से आते-जाते समय अभद्र व्यवहार करने से बचना चाहिए.

– इस दौरान कोई हथियार, तलवार, विस्फोटक ले जाने की अनुमति नहीं मिलेगी.

– आयोजकों की जिम्मेदारी होगी कि वे प्रतिभागियों को दो और पांच की शर्तों के बारे में बताएं.

– बैठक के दौरान स्वयंसेवकों की नियुक्ति की जानी चाहिए और आने वाले और बाहर जाने वाले नागरिकों को उचित निर्देश दिए जाने चाहिए. साथ ही इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि उनके शासन का स्थान भीड़भाड़ वाला न हो और यातायात बाधित नहीं हो.

– मुख्य मंच पर उपस्थित लोगों की संख्या के मद्देनजर इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि कोई अनपेक्षित अजनबी मंच पर न आए और कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा करें.

– बैठक स्थल पर लाउडस्पीकरों के संबंध में सरकार की ओर से तय की गई आवाजों की सूची के संबंध में उचित देखभाल की जानी चाहिए.

– सभा स्थल पर सुरक्षा के लिहाज से पुलिस को जांच करने का अधिकार होना चाहिए.

– कोई आवश्यक सुविधा, एम्बुलेंस, अस्पताल, बस सेवा और ट्रैफ‍िक प्रभाव‍ित न हो.

– सभा स्थल पर आने-जाने वाली वरिष्ठ महिलाओं और बच्चों को शासन की व्यवस्था का उचित ध्यान रखना चाहिए.

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