गाड़ी लूट व फायरिंग में तीन साल की कैद

चाईबासा : गाड़ी लूटने व फायरिंग कर चालक को घायल करने के मामले में चाईबासा अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने जमशेदपुर (गोलमुरी) निवासी संदीप कुमार सिन्हा को दोषी करार देकर तीन साल की सजा सुनायी. वहीं तीन हजार रुपये जुर्माना लगाया. जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त जेल […]

चाईबासा : गाड़ी लूटने व फायरिंग कर चालक को घायल करने के मामले में चाईबासा अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने जमशेदपुर (गोलमुरी) निवासी संदीप कुमार सिन्हा को दोषी करार देकर तीन साल की सजा सुनायी. वहीं तीन हजार रुपये जुर्माना लगाया. जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त जेल होगी. इस मामले में एक अन्य आरोपी विनय कुमार बेरी को साक्ष्य अभाव में बरी कर दिया गया.

इस संबंध में चंपुआ मौलागोड़ा निवासी मो मोदस्सीर ने 17 जुलाई 2009 को जगन्नाथपुर थाने में शिकायत की थी. उसने बताया कि घटना वाले दिन विनय व संदीप चंपुआ बस स्टैंड से उसकी गाड़ी चाईबासा के लिए बुक किये. रास्ते से उनके दो साथी गुंजन जायसवाल व राजकुमार मुंडा भी गाड़ी में सवार हो गये. जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में पहुंचने पर आरोपियों ने पिस्तौल दिखा कर गाड़ी लूटनी चाही. विरोध करने पर चालक को गोली मार दी. गोली उसके बायें हाथ में लगी. उसे गाड़ी से उतार कर आरोपी गाड़ी लेकर भाग गये. समय रहते पुलिस को घटना की जानकारी होने पर उन्होंने गाड़ी का पीछा किया. इस दौरान गाड़ी सड़क किनारे उतर कर दुर्घटनाग्रस्त हो गयी थी. इसके कारण आरोपी पकड़े गये.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >