चाईबासा : जानलेवा हमले के एक मामले में सुनवायी कर जिला सत्र न्यायाधीश चतुर्थ संजय कुमार के न्यायालय ने भोजना बिरूली व उसके बेटे डाडू बिरुली को 6 साल के कैद की सजा सुनायी है. जबकि इस मामले का एक और अभियुक्त बिरसा बिरुली(बेटा) फरार है. घटना के संबंध में मझगांव हेपरबुरू गांव निवासी दिलीप महाराणा द्वारा 15.6.2012 को मझगांव थाने में मामला दर्ज कराया गया था. जिसमें उसने बताया कि उसकी (दिलीप)
पत्नी पेरीपली कुई गांव के बिरसा बिरुली के साथ जनवरी 2012 में भाग गयी थी. 15 जून 2012 को रोजो पर्व मनाने के लिये उसके गांव आने की सूचना पाकर वह बिरसा के घर गया था. जहां पर दिलीप महाराणा को देख भोजना व उसके बेटे बिरसा व डाडू ने उस पर तलवार से हमला कर घायल कर दिया. इस मामले में थाने में शिकायत होने पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. लेकिन बाद में बिरसा फरार हो गया था. जिसके कारण न्यायालय ने बिरसा पर अलग से मामला चलाने का निर्देश दिया है.
