किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म में उम्रकैद

चाईबासा : अपहरण कर किशोरी से दुष्कर्म व खुद को बचाने के लिये उससे शादी करने के मामले में प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने सोमवार को आरोपी सुरदन गोडसरा को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. वहीं मामले के दूसरे अभियुक्त प्रमिला हेंब्रम के लिये सात साल की कठोर सजा मुकर्रर की. […]

चाईबासा : अपहरण कर किशोरी से दुष्कर्म व खुद को बचाने के लिये उससे शादी करने के मामले में प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने सोमवार को आरोपी सुरदन गोडसरा को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. वहीं मामले के दूसरे अभियुक्त प्रमिला हेंब्रम के लिये सात साल की कठोर सजा मुकर्रर की. इस संबंध में पीड़िता ने 11 जनवरी 2013 को जगन्नाथपुर थाने में मामला दर्ज कराया था.

उसने बताया कि घटना वाले दिन आमजोड़ा गांव की प्रमिला उसे मंगला उषा पूजा कराने के लिये सियालजोड़ा ले गयी. यहां से उसका अपहरण कर लिया गया. इस दौरान चंपुआ के बिलाईमारा निवासी सुरदन गोड़सरा ने उसे कई जगह ले जाकर दुष्कर्म किया. इसके बाद उसे बेचने के लिये उसके साथ जबरन शादी की. एक माह बाद परिवार वाले उसे खोज निकाले. इसके बाद उसने थाने में घटना की शिकायत दर्ज करायी थी.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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