चाईबासा : बच्चों के मामूली विवाद में मोचीसाई निवासी नवीन कुमार रवि की डंडे से पीट-पीट कर हत्या करने के मामले में जिला अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय मनोज कुमार सिंह की अदालत ने मोचीसाई निवासी मुकेश राम, छोटका राम, लक्ष्मण राम, कोका राम उर्फ रुपेश, चंदन राम उर्फ चंद्र तथा परविंदर राम को उम्र कैद की सजा सुनायी है.
10 नवंबर 2007 को मृतक के छोटे भाई आनंद राम ने मुफ्फसिल थाना में दर्ज करायी शिकायत में बताया था कि दीपावली की रात आरोपी मुकेश राम के बच्चे के साथ उनके परिवार के बच्चे का झगड़ा हो गया था. मामला सुलझ गया था. लेकिन रात को मुकेश अपने पांच साथियों के साथ उनके घर पर आ धमका व उसके बड़े भाई को लाठी-डंडे से पीटना शुरू कर दिया था. सिर पर गंभीर चोट आने के कारण इलाज के दौरान दूसरे दिन उसकी मौत हो गयी.
