चाईबासा : अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राजनन्दन राय की अदालत ने डकैती के एक मामले में पांच आरोपियों दया सिंह कुंटिया, मारकांडे सिंह कुंटिया, पवन सिंह कुंटिया तथा यादव महारणा व कुणाल किशोर साहु को अलग-अलग धाराओं में 10 साल की सजा सुनायी है. सभी को दस-दस हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. जोड़ापोखर निवासी रघुनाथ महतो ने 20 जून 2007 को झींकपानी थाना में दर्ज करायी शिकायत में बताया था कि उस दिन रात 9 बजे हम लोग घर पर खाना खा रहे थे. तभी घर घुसकर आरोपी पिस्तौल की नोक पर 11 हजार रुपये नगद रुपये सहित गहना व बाइक लूट लिया था.
डकैती में पांच को 10 साल की सजा
चाईबासा : अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राजनन्दन राय की अदालत ने डकैती के एक मामले में पांच आरोपियों दया सिंह कुंटिया, मारकांडे सिंह कुंटिया, पवन सिंह कुंटिया तथा यादव महारणा व कुणाल किशोर साहु को अलग-अलग धाराओं में 10 साल की सजा सुनायी है. सभी को दस-दस हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं […]
