चाईबासा : दो लोगों की हत्या के मामले में नामजद आरोपी विल्सन हापदगढ़ा की जमानत अर्जी एडीजे राज नंद राय की अदालत ने खारिज कर दी. शेनसया चापाटोली निवासी बिका मुंडा ने बंदगांव थाने में दर्ज शिकायत में बताया था कि 6.3.2010 को उसकी भतीजी पार्वती मुंडराई को गांव के पांच लोग उठा ले गये थे.
जिसकी जानकारी होने पर जब परिजन उसकी खोज में पहुंचे तो उन पर हमला किया गया. उस समय उसके पुत्र सोमा मुंडा की आरोपियों ने हत्या कर दी थी. मामले में विल्सन समेत राम हापदगढ़ा, सेंगा हापदगढ़ा, जोहन हापदगढ़ व सानिका चुटिया पूर्ति के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया गया था.
