छेड़खानी करने के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

सिमडेगा : प्रधान जिला जज विजय कुमार शर्मा की अदालत ने महिला के साथ छेड़खानी करने एवं उसके साथ अभद्र व्यवहार करने के चार आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी. जानकारी के मुताबिक, कोचेडेगा निवासी नरगिस फातिमा 10 फरवरी 2017 को दिन के लगभग दो बजे बछड़े को पकड़ने घर से बाहर निकली थी. […]

By Prabhat Khabar Print Desk | May 26, 2017 10:23 AM

सिमडेगा : प्रधान जिला जज विजय कुमार शर्मा की अदालत ने महिला के साथ छेड़खानी करने एवं उसके साथ अभद्र व्यवहार करने के चार आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी. जानकारी के मुताबिक, कोचेडेगा निवासी नरगिस फातिमा 10 फरवरी 2017 को दिन के लगभग दो बजे बछड़े को पकड़ने घर से बाहर निकली थी. इसी क्रम में घर के निकट ही ताश खेल रहे पंकज टोप्पो, सतीश टोप्पो, सज्जाद खान एवं सलमान खान से उसके साथ छेड़खानी करते हुए अभद्र व्यवहार किया.

यहां तक के उसके घर में घुस कर उसके साथ मारपीट भी की. इस संबंध में नरगिस फातिमा ने मामला दर्ज कराया था. मामले के लेकर उक्त चारों आरोपियों ने जमानत के लिए आवेदन दिया था, जिसकी सुनवाई करते हुए प्रधान जिला जज ने जमानत याचिका खारिज कर दी. सरकारी पक्ष से पीपी महेंद्र सिंह ने दलीलें दी.

Next Article

Exit mobile version