सिमडेगा : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मधुरेश कुमार वर्मा की अदालत ने उग्रवादी संगठन पीएलएफआइ के एक सदस्य भुवनेश्वर लोहरा को दो साल की सजा सुनायी है. बानो निवासी भुवनेश्वर लोहरा फरवरी 2015 में मोटरसाइकिल से कहीं जा रहा था. इसी क्रम में पुलिस ने उसे पकड़ा. उसके पास से पीएलएफआइ का परचा सहित अन्य सामग्री बरामद की थी.
साथ ही मोटरसाइकिल के कोई कागजात उपलब्ध नहीं थे. पुलिस ने उसके विरुद्ध 17 सीएलए के तहत मामला दर्ज करते हुए जेल भेज दिया था. उक्त मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने दोषी पाते हुए भुवनेश्वर लोहार के खिलाफ दो साल की सजा सुनायी. इस मामले में अभियोजन पक्ष से एपीपी अमित श्रीवास्तव एवं बचाव पक्ष से अधिवक्ता बसंत प्रसाद ने दलीलें दी.
