– कुचाई थाना क्षेत्र का है मामला
– पिडि़ता को घर के सामने से जबरन उठा ले गये थे आरोपी
– चार लोगों की हुई गवाही, सभी ने मामले का किया समर्थन
सरायकेला : घर से जबरन उठाकर सामुहिक दुष्कर्म करने के दो आरोपी जोटे मुंडा व लखन मुंडा को अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश तृतीय धनंजय कुमार की अदालत में पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर सजा सुनायी है. दोनों आरोपी को भादवी की धारा 376(डी) के तहत बीस वर्ष सश्रम कारावास व दस-दस हजार का अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है. अर्थदंड पिडि़ता को भुगतान करने का न्यायालय द्वारा निर्देश दिया गया है.
घटना दो जुलाई 2104 की है. घटना के संबंध में कुचाई थाना कांड संख्या 13/14 में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. प्राथमिकी में कहा गया था कि रात्री आठ बजे घर के पास आरोपी आये और जबरन उठाकर युवती को जोटे मुंडा के घर ले गये. जहां बारी-बारी से दुष्कर्म किया गया. दुष्कर्म के पश्चात पीडि़ता को धमकी दिया गया कि हम लोग पार्टी के आदमी हैं. पुलिस को बताने पर बुरा अंजाम होगा.
घटना के पश्चात पीडि़ता ने थाने में केस दर्ज कराया. अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने बताया कि मामले पर न्यायालय ने सुनवाई करते हुए चार गवाही ली गयी. जिसमें सभी ने घटना का समर्थन किया. न्यायालय ने मामले पर पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर दोनों को बीस-बीस वर्ष की सजा सुनायी है.