साहिबगंज : आखिरकार पैरवी पहुंच काम नहीं आया और शहर के व्हाईट हाउस होटल के मालिक जयराम दास छुगानी, छुगानी, राजकुमार छुगानी व अन्य अज्ञात के विरुद्ध धारा 323, 341, 379,307,504, 506,34 व 27 आर्म्स एक्ट के तहत बोरियो जिरवाबाडी थाना में कांड संख्या 40/16 दर्ज कर अरशद नसर द्वारा व्हाईट हाउस होटल खरीदने का सौदा उक्त लोगों से हुआ था. अग्रिम के रूप में अरशद ने दस लाख का भुगतान भी किया था.
बाद में अभियुक्तगण होटल बेचने से व अग्रीम को लौटाने से मुकर गए. इस संबंध में अरशद ने सीजीएम कोर्ट में केस दर्ज किया. इसके बाद अरशद पर जानलेवा हमला करने का आरोप भी इनपर लगा था. जिसको लेकर अरशद ने दिसंबर माह में थाना में एफआइआर के लिए अरजी दिया था. जिसे अभियुक्तगण पैरवी पहुंच के बल पर प्राथमिकी दर्ज करने से रोकवा रखा था. इस संबंध में बीते दिनो अरशद द्वारा मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में शिकायत दर्ज कराने पर अभियुक्तों के खिलाफ तीन माह बाद एफआइआर दर्ज कर लिया गया. केस के अनुसंधानकर्ता पुलिस अवर निरीक्षक अनवर अली को बनाया गया है.
