साहिबगंज : एनडीपीएस एक्ट के तहत पूरे देश में अफीम की खेती को नष्ट करने का प्रावधान है. इसमें राजपत्रित अधिकारी के आदेश से क्रियान्वित हो पायेगा. यह बातें एनसीबी रांची के इंटेलिजेंस ऑफिसर संजय कुमार मिश्रा ने गुरुवार को विकास भवन के सभागार में आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला में कही. जिले के पुलिस पदाधिकारियों को अफीम की खेती पर रोक लगाने और उसे नष्ट करने संबंधित जानकारी दी गयी. श्री मिश्रा ने बताया कि पूरे राज्य में जहां-जहां अफीम की खेती की सूचना है. उन जिलों में यह प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है.
किसी थाना क्षेत्र में अफीम की खेती की जानकारी मिलती है, तो गजेंडंट अफसर के आदेश से सीओ और कृषि पदाधिकारी की जानकारी में खेती को नष्ट करने की कार्रवाई की जा सकती है. कार्यशाला में सदर डीएसपी बैद्यनाथ प्रसाद, राजमहल एसडीपीओ अनुदीप सिंह, बोरियो इंस्पेक्टर केडीपी केशरी, राजमहल इंस्पेक्टर जीपी सिंह, बरहेट थाना प्रभारी बीडी चौधरी, राधानगर थाना प्रभारी राजेंद्र दास आदि थे.
