झारखंड में प्लस 2 शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन, 75% सीटों पर सीधी नियुक्ति

Jharkhand Sarkari Naukri 2022: वर्ष 2012 की नियमावली में कई बदलाव किये गये हैं. राज्य में अब तक प्लस टू विद्यालय शिक्षक नियुक्ति में 50 फीसदी पद हाईस्कूल शिक्षकों के लिए आरक्षित थे. संशोधित नियमावली में इसे घटाकर 25 फीसदी कर दिया गया है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 8, 2022 12:15 PM

Jharkhand Sarkari Naukri 2022: झारखंड में प्लस टू शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी. शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया पूरी हो गयी है. वर्ष 2012 की नियमावली में कई बदलाव किये गये हैं. राज्य में अब तक प्लस टू विद्यालय शिक्षक नियुक्ति में 50 फीसदी पद हाईस्कूल शिक्षकों के लिए आरक्षित थे. संशोधित नियमावली में इसे घटाकर 25 फीसदी कर दिया गया है. यानी अब 75 फीसदी सीट पर सीधी नियुक्ति होगी.

झारखंड से मैट्रिक व इंटर पास होना अनिवार्य

अब तक के प्रावधान के अनुरूप आरक्षित सीट पर अगर शिक्षक सफल नहीं होते थे, तो सीट रिक्त रह जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. आरक्षित सीट अगर रिक्त रही, तो उसे सीधी नियुक्ति से भर दिया जायेगा. प्लस टू शिक्षक के लिए अब झारखंड से मैट्रिक व इंटर पास होना अनिवार्य होगा. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए प्रावधान को शिथिल किया गया है. नियुक्ति परीक्षा में स्नातक स्तरीय प्रश्न पूछे जाने का प्रावधान था. शिक्षा विभाग द्वारा इसमें भी बदलाव किया गया है. परीक्षा में अब स्नातकोत्तर स्तरीय प्रश्न पूछे जायेंगे. 12 वर्ष की सेवा के बाद मिलने वाले वेतनमान में बदलाव किया गया है. अब तक केवल ग्रेड पे में बढ़ोतरी का प्रावधान था. 12 वर्ष की सेवा के बाद अब शिक्षकों को 15600 से 39000 रुपये का वेतनमान मिलेगा.

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इसलिए घटा दिया गया आरक्षण

प्लस टू स्कूल में जब भी शिक्षकों की नियुक्ति हुई, हाईस्कूल शिक्षकों के लिए आरक्षित सीट रिक्त रह गयी. कई विषयों में 90 फीसदी तक सीट रिक्त रह गयी थी. चयन के बाद भी कुछ शिक्षकों ने योगदान नहीं दिया. अधिक से अधिक अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो सके, इसलिए आरक्षण में बदलाव किया गया है.

प्राचार्य के लिए 500 अंकों की परीक्षा

प्लस टू विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए होनेवाली परीक्षा अब 500 अंकों की होगी. 200 अंक सामान्य ज्ञान के होंगे, जबकि 300 अंक संबंधित विषय के होंगे. वर्ष 2012 की नियमावली में 200 अंकों की परीक्षा लेने का प्रावधान था. इसके तहत 100 अंक सामान्य ज्ञान के एवं 100 अंक संबंधित विषय के थे.

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नियुक्ति के लिए अधिकतम उम्र 50 वर्ष

प्राचार्य पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष व अधिकतम 50 वर्ष निर्धारित की गयी है. पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला के लिए 53 वर्ष व अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र 55 वर्ष तय की गयी है. दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए उम्र सीमा 55 वर्ष निर्धारित की गयी है.

Posted By : Guru Swarup Mishra

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