जमीन घोटाले मामले में ईडी की जद आये रांची के बड़गाईं अंचल कार्यालय के कर्मचारी भानुप्रताप के खिलाफ झारखंड सरकार ने प्राथमिकी दर्ज का आदेश दिया है. इससे संबंधित आदेश उपायुक्त को भेज दिया गया है. इडी द्वारा पीएमएलए की धारा 66(2) के तहत साझा की गयी सूचनाओं के आलोक में सरकार ने यह फैसला किया है. उल्लेखनीय है कि इडी ने 13 अप्रैल को रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन,बड़गाईं के अंचल अधिकारी और कर्मचारी भानु प्रताप सहित जमीन के कारोबार से जुड़े अन्य लोगों के ठिकानों पर छापा मारा था.
छापामारी के दौरान कर्मचारी भानु प्रताप के घर से बड़गाईं अंचल की जमीन से संबंधित कुल 17 महत्वपूर्ण दस्तावेज, डायरी के अलावा नकद तीन लाख रुपये जब्त किये गये थे. डायरी में जमीन के काम के एवज में लिए गये पैसा देनेवाले लोगों का नाम व पता दर्ज है. जमीन से संबंधित दस्तावेज की जांच में भी कई तरह की गड़बड़ी पायी गयी.
रजिस्टर-टू में पहले से लिखे गये नाम को काट कर दूसरे लोगों का नाम लिखने, दस्तावेज में इंट्री किये बिना ही ऑनलाइन पोर्टल पर जमीन का ब्योरा और संबंधित मालिक का नाम दर्ज करने का मामला पकड़ में आया. इसके बाद इडी ने पीएमएलए की धारा 66(2) के तहत इन तथ्यों की जानकारी राज्य सरकार को देकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में कर्मचारी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया.