अवैध खनन के आरोपी दाहू को नहीं मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 2 हफ्ते में करें सरेंडर

ईडी की ओर से जारी समन के आलोक में वह हाजिर हुआ. पहले दिन हुई पूछताछ के बाद उसने पारिवारिक सदस्यों के बीमार होने के नाम पर ईडी से समय मांगा और लापता हो गया.

सुप्रीम कोर्ट ने साहिबगंज अवैध खनन के आरोपी राजेश यादव उर्फ दाहू यादव को जमानत देने से इनकार कर दिया है. साथ ही उसे दो सप्ताह के अंदर पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत में सरेंडर करने का निर्देश दिया है. इडी ने साहिबगंज अवैध खनन मामले की जांच के दौरान दाहू यादव को पूछताछ के लिए समन जारी किया था. क्योंकि, प्रारंभिक जांच और छापामारी के दौरान उसके खिलाफ अवैध खनन के अलावा अन्य आपराधिक मामलों में शामिल होने के सबूत मिले थे.

इडी की ओर से जारी समन के आलोक में वह हाजिर हुआ. पहले दिन हुई पूछताछ के बाद उसने पारिवारिक सदस्यों के बीमार होने के नाम पर इडी से समय मांगा और लापता हो गया. इडी द्वारा बार-बार समन भेजने के बावजूद वह पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुआ. इसके बाद इडी के अनुरोध पर पीएमएलए कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया.

इडी ने वारंट को स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन वह पुलिस की पकड़ में नहीं आया. उसने फरार रहते हुए अग्रमी जमानत याचिका दायर की, जिसे हाइकोर्ट ने खारिज कर दिया. बाद में उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई के बाद उसे जमानत देने से इनकार कर दिया.

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By Prabhat Khabar News Desk

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