झारखंड हाइकोर्ट ने वर्ष 2019 में हजारीबाग के नाबालिग को एसिड पिलाने के मामले में स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र व जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान जानना चाहा कि पीड़ित बच्ची को इस मामले में किसी प्रकार का मुआवजा का भुगतान किया गया है या नहीं. एमिकस क्यूरी अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज को शपथ पत्र दायर करने को कहा.
शपथ पत्र दायर होने के बाद मुआवजा के संबंध में कोर्ट आदेश पारित करेगी. मामले की सुनवाई के दाैरान एमिकस क्यूरी अपराजिता भारद्वाज ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2019 में हजारीबाग में एक 13 साल की नाबालिग को उसके परिचित द्वारा एसिड पिलाने के मामले को झारखंड हाइकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था. बच्ची जब स्कूल से घर लाैट रही थी, तो उसके परिचित युवक ने जबरदस्ती एसिट पिला दिया था.
भोक्ता के पिटीशन पर सुनवाई अब 25 को
एसीबी के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत ने कृषि बीज खरीद से संबंधित करोड़ों के घोटाले के मामले में आरोपी राज्य के श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण व कौशल विकास विभाग के मंत्री सत्यानंद भोक्ता के डिस्चार्ज पिटीशन पर सुनवाई की. सुनवाई के दाैरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस करने के लिए और समय की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 मार्च की तिथि निर्धारित की.
भोक्ता के पिटीशन पर सुनवाई अब 25 को
एसीबी के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत ने कृषि बीज खरीद से संबंधित करोड़ों के घोटाले के मामले में आरोपी राज्य के श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण व कौशल विकास विभाग के मंत्री सत्यानंद भोक्ता के डिस्चार्ज पिटीशन पर सुनवाई की. सुनवाई के दाैरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस करने के लिए और समय की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 मार्च की तिथि निर्धारित की.