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ट्रक मालिकों पर लागू नहीं होगा जीएसटी

रांची: झारखंड चेंबर की ट्रांसपोर्ट उप समिति ने गुरुवार को ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों के लिए चेंबर भवन में जीएसटी पर कार्यशाला का आयोजन किया. एलके सर्राफ एंड कंपनी के पार्टनर सीए साकेत मोदी ने कहा कि जीएसटी ट्रक ऑनर पर लागू नहीं है. यह प्रावधान गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी पर है. ऐसे सभी प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप या कंपनी […]

रांची: झारखंड चेंबर की ट्रांसपोर्ट उप समिति ने गुरुवार को ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों के लिए चेंबर भवन में जीएसटी पर कार्यशाला का आयोजन किया. एलके सर्राफ एंड कंपनी के पार्टनर सीए साकेत मोदी ने कहा कि जीएसटी ट्रक ऑनर पर लागू नहीं है. यह प्रावधान गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी पर है. ऐसे सभी प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप या कंपनी जो बिल्टी जारी करती है, जीएसटी के दायरे में आयेगी. इसके अलावा अन्य नहीं.

कराना होगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन : सेक्शन 22 जीएसटी के प्रावधान के अनुसार, 20 लाख रुपये से अधिक वार्षिक टर्नओवर होने पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. रोड परमिट (इ-वेबिल) जारी करने के प्रावधान ट्रांसपोर्ट पर भी लागू होते हैं. वर्तमान की तरह ही सभी रजिस्टर्ड व्यापारी आपको अपना रोड परमिट टैक्स इनवायस साथ देंगे, लेकिन यदि माल अनरजिस्टर्ड व्यापारी का है और व्यापारी ने आपको रोड परमिट नहीं दिया है, तो ऐसी स्थिति में आपको खुद अपना रोड परमिट लगाना होगा.
तीन भाग में जमा करना होगा मासिक रिटर्न
कंपनी के पार्टनर सूरज गोयल ने कहा कि जीएसटी में मासिक रिटर्न को तीन भाग में जमा करना होगा. बिक्री की विवरणी 10 तारीख तक, खरीद की विवरणी 15 तक और अंतिम रिटर्न 20 तक जमा करना होगा. इसके अलावा वार्षिक रिटर्न भी जमा करना होगा. जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट व रिकनसिलियेशन स्टेटमेंट भी जमा करना होगा. मौके पर झारखंड चेंबर के महासचिव रंजीत गाड़ोदिया, झारखंड चेंबर के पूर्व अध्यक्ष पवन शर्मा, उप समिति चेयरमैन संजय जैन, सुनील माथुर, एसबी सिंह, सुनील, मदनलाल पारीख, एमपी सिंह, प्रभाकर सिंह, अजीत प्रसाद, सुरेश शर्मा, अभिषेक उपाध्याय, पुरुषोत्तम लाल, एसएन शर्मा, विजय बहादुर, दिनेश चौबे, एसके मोदी आदि उपस्थित थे.

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