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सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट पीनेवाले 30 लोगों को कोटपा एक्ट के तहत जुर्माना

रांची : उपायुक्त मनोज कुमार के निर्देश पर रांची के सदर एसडीअो भोर सिंह यादव ने सोमवार को सार्वजनिक स्थलों पर सिगरेट पीनेवालों के खिलाफ अभियान चलाया. यह अभियान शहर के कई होटलों, रेस्टुरेंट, दुकानों व सार्वजनिक स्थलों पर चलाया गया. अभियान के तहत सिगरेट पीनेवाले 30 लोगों को पकड़ा गया. साथ ही कार्रवाई करते […]

रांची : उपायुक्त मनोज कुमार के निर्देश पर रांची के सदर एसडीअो भोर सिंह यादव ने सोमवार को सार्वजनिक स्थलों पर सिगरेट पीनेवालों के खिलाफ अभियान चलाया. यह अभियान शहर के कई होटलों, रेस्टुरेंट, दुकानों व सार्वजनिक स्थलों पर चलाया गया. अभियान के तहत सिगरेट पीनेवाले 30 लोगों को पकड़ा गया. साथ ही कार्रवाई करते हुए जुर्माना किया गया. प्रशासन की कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य कोटपा एक्ट का लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ाना है. एसडीअो ने कई दुकानों, होटलों, रेस्टुरेंट पर इस तरह का बोर्ड भी यथाशीघ्र लगाने का निर्देश दिया.

क्या है कोटपा एक्ट
सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट 2003 में बनाया गया था. इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने से रोकना है. साथ ही सार्वजनिक स्थलों के प्रभारी 60 गुणा 60 सेंटीमीटर का सफेद बैकग्राउंड का बोर्ड भी लगाना है.

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