उल्लेखनीय है कि प्राथमिक व मध्य विद्यालय के शिक्षकों का कैडर जिला स्तरीय होता है. शिक्षकों का स्थानांतरण जिला स्थापना समिति की स्वीकृति से होती है, और स्थानांतरण का पत्र जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय से जारी किया जाता है.
विभागीय अधिकारियों का भी कहना है कि शिक्षक के स्थानांतरण का पत्र उप विकास आयुक्त कार्यालय स्तर से जारी नहीं किया जा सकता है. विभागीय निर्देश के बाद भी कई जिलों में शिक्षकों के स्थानांतरण में नियमों की अनदेखी की जा रही है. शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में लगाया जा रहा है.