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ट्रैफिक रूल तोड़नेवाले 985 लोग पकड़े गये, ढाई लाख से ज्यादा जुर्माना वसूला
रांची : राजधानी रांची के विभिन्न चौक-चौराहों पर शुक्रवार को यातायात नियमों का उल्लंघन करनेवालों के खिलाफ अभियान चालाया गया. इस अभियान में ट्रैफिक पुलिस के साथ जिला पुलिस भी शामिल थी. अभियान के दौरान 985 लोगों को यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़ा गया और ढाई लाख रुपये से ज्यादा जुर्माना वसूल किया […]
रांची : राजधानी रांची के विभिन्न चौक-चौराहों पर शुक्रवार को यातायात नियमों का उल्लंघन करनेवालों के खिलाफ अभियान चालाया गया. इस अभियान में ट्रैफिक पुलिस के साथ जिला पुलिस भी शामिल थी. अभियान के दौरान 985 लोगों को यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़ा गया और ढाई लाख रुपये से ज्यादा जुर्माना वसूल किया गया. अभियान के दौरान कई नाबालिग छात्र-छात्राएं बाइक चलाते पकड़े गये. पुलिस ने उनके अभिभावक को मौके पर बुलाया अैर पीआर बांड व जुर्माना लेने के बाद छोड़ दिया.
कचहरी चौक पर चल रहे अभियान में सिटी एसपी किशोर कौशल, ट्रैफिक एसपी संजय रंजन सिंह, सिटी डीएसपी शंभु सिंह ने वाहनों की जांच की. इधर, ट्रैफिक डीएसपी दिलीप खलखो, ट्रैफिक व राजधानी के सभी थाना प्रभारी अभियान में शामिल हुए. कचहरी चौक पर जांच के दौरान पुलिस ने कटहल मोड़ निवासी एक महिला को पकड़ा. उसके पास स्कूटी के कागजात नहीं थे. उसने ट्रैफिक व सिटी एसपी, कोतवाली थाना प्रभारी एसएन मंडल से निवेदन किया कि उनके घर में कोई नहीं हैं. लेकिन, पुलिस ने उसकी स्कूटी जब्त कर कोतवाली थाना भेज दिया. हालांकि, उसे भरोसा दिया गया कि जब वह घर से कागजात लेकर आयेगी, उसे उसकी स्कूटी सौंप दी जायेगी.
एक कार भी रोकी गयी : चेकिंग के दौरान एक डिजायनर नंबर की कार को रोक कर जुर्माना वसूला गया. उसी क्रम में एक मोटरसाइकिल के मडगार्ड में मोर की कलगी की तरह आगे डिजायनर नंबर लगा हुआ था. पुलिस ने उसे भी पकड़ लिया. इस पर मोटरसाइकिल सवार ने ट्रैफिक पुलिस से कहा कि हम आपसे रोज मिलते हैं, क्या आप हमें नहीं पहचानते? लेकिन सिटी एसपी ने उसे जुर्माना कटाने का आदेश दे दिया.
कानून के रक्षक की तोड़ रहे कानून : किशोरगंज चौक पर शुक्रवार को एक पुलिसकर्मी बिना हेलमेट के बाइक पर चल रहे था. उनके बाइक का नंबर प्लेट में पुलिस का लाल और नीला लोगो लगा हुआ था. जबकि नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ करना ट्रैफिक नियम के उल्लंघन की श्रेणी में आता है. वहीं पुलिस कर्मियों को विभाग के लोगो का इस्तेमाल निजी वाहन पर करने की मनाही है.
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