7.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

बिना लाइसेंस के नहीं चला सकते मटन या चिकन शॉप

स्वास्थ्य विभाग ने सभी एसीएमओ को लिखा पत्र स्लॉटर हाउस, मटन और चिकन शॉप की जानकारी मांगी रांची : झारखंड में बिना लाइसेंस के मटन या चिकन शॉप नहीं खुल सकता है. स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के एसीएमओ को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. गौरतलब है कि 29 सितंबर 2016 […]

स्वास्थ्य विभाग ने सभी एसीएमओ को लिखा पत्र
स्लॉटर हाउस, मटन और चिकन शॉप की जानकारी मांगी
रांची : झारखंड में बिना लाइसेंस के मटन या चिकन शॉप नहीं खुल सकता है. स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के एसीएमओ को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. गौरतलब है कि 29 सितंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंशन अॉफ क्रूएलिटी टू एनिमल (स्लॉटर हाउस) रूल्स-2001 का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है.
इस बाबत झारखंड समेत सभी राज्यों की सरकारों से की गयी कार्रवाई पर रिपोर्ट मांगी गयी है. स्वास्थ्य विभाग ने अपने पत्र में एसीएमओ से कहा है कि जिलों में चल रहे स्लॉटर हाउस का निबंधन और लाइसेंस जरूरी है. इन्हें फूड सेफ्टी एंड स्टैंडराइजेशन अथॉरिटी अॉफ इंडिया(एफएसएसएआइ) का लाइसेंस लेना है.
जो अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है
सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश के अालोक में सभी एसीएमओ को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है तमाम स्लॉटर हाउस के पास लाइसेंस हो यह सुनिश्चित करना होगा. उनके पास एफएसएसआइ का लाइसेंस हो यह भी सुनिश्चित करना होगा. स्लॉटर हाउस में यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जानवरों को बेहोश करने के बाद ही काटा जाये, काटने के समय सामने में दूसरा कोई जिंदा जानवर नहीं होना चाहिए. जानवरों को ले जानेवाले वाहनों में जानवारों की उचित देखभाल भी सुनिश्चित की जानी है. इसके अलावे भी कई अन्य दिशा-निर्देश भी दिये गये हैं, जिसका अनुपालन जिलों को करना है.
कौन ले सकता है लाइसेंस
जिनके यहां कम से कम दो बड़े जानवर(भैंसा) प्रतिदिन कटता हो, 10 छोटेजानवर बकरा, भेड़ या सूअर या 50 पॉल्ट्री बर्ड(चिकन) प्रतिदिन बेचे या काटे जाते हैं. उन्हें पंचायत अथवा शहरी निकायों से रजिस्ट्रेशन कराना होगा.
जिनके यहां 50 बड़े जानवर या 150 छोटे जानवर या एक हजार पॉल्ट्री बर्ड हो, उन्हें सेंट्रल लाइसेसिंग अथॉरिटी एफएसएसएआइ से लाइसेंस लेना होगा.
शेष को जिला के सिविल सर्जन कार्यालय के एसीएमओ से लाइसेंस लेना होगा.जो केवल इनकी बिक्री करना चाहते हैं, लेकिन काटने का काम नहीं करते उन्हें प्रज्ञा केंद्र में अॉनलाइन आवेदन देकर निबंधन कराना होगा. पर केवल वही निबंधन करा सकते हैं, जिनकी सालाना आय 12 लाख रुपये से कम हो.
जिनकी आय 12 लाख रुपये सालाना से अधिक है, उन्हें एसीएमओ के यहां आवेदन देकर लाइसेंस लेना होगा तभी वे चिकन या बकरा बेच सकते हैं.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें