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होल्डिंग टैक्स पर हाइकोर्ट में फरियाद करेगी परिषद

रांची. एचइसी नागरिक परिषद के संयोजक कैलाश यादव ने कहा कि एचइसी एलटीएल धारकों को पहले मालिकाना हक दे, उसके बाद होल्डिंग टैक्स देने की बात करे. उन्होंने कहा कि परिषद जल्द ही उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करेगी और एचइसी के अधिकारियों पर मुकदमा दायर करायेगा. श्री यादव ने बताया कि रांची नगर […]

रांची. एचइसी नागरिक परिषद के संयोजक कैलाश यादव ने कहा कि एचइसी एलटीएल धारकों को पहले मालिकाना हक दे, उसके बाद होल्डिंग टैक्स देने की बात करे. उन्होंने कहा कि परिषद जल्द ही उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करेगी और एचइसी के अधिकारियों पर मुकदमा दायर करायेगा.
श्री यादव ने बताया कि रांची नगर निगम के फॉरमेट के अनुसार रजिस्टर्ड लीज डीड वालों से ही होल्डिंग टैक्स लेने की बातें है. वहीं, वर्ष 1986 में नगर निगम के गठन के बाद पटना उच्च न्यायालय, रांची बेंच के निर्देशन में होल्डिंग टैक्स वसूलने संबंधित विषयों पर वर्ष 1990-91 वित्तीय वर्ष में नगर निगम व एचइसी के बीच समझौता हुआ था, जिसमें तय किया गया था कि प्रत्येक वर्ष होल्डिंग टैक्स के रूप में आठ लाख रुपये नगर निगम को एचइसी देगा.

श्री यादव ने कहा कि प्रबंधन एलटीएल लीज धारियों को मालिकाना हक दे, इसके बाद होल्डिंग टैक्स देने की बात करे. उन्होंने बताया कि पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत बुधवार को होने वाले घेराव व पुतला दहन कार्यक्रम को सरहुल व रामनवमी के कार्य स्थगित किया गया है. रामनवमी के बाद पुन: तिथि की घोषणा की जायेगी.

एचइसी मुख्यालय एवं प्रोजेक्ट भवन जानेवाले मार्ग पर निषेधाज्ञा
एचइसी मुख्यालय भवन परिसर, मुख्यालय भवन गेट के सामने व मुख्य सड़क के अलावा प्रोजेक्ट भवन जानेवाले मार्ग पर प्रशासन ने निषेधाज्ञा लगा दिया है. निषेधाज्ञा अनुमंडल पदाधिकारी भोर सिंह यादव ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. निषेधाज्ञा 29 मार्च तक सुबह 10 बजे से लेकर रात 9 बजे तक प्रभावी रहेगा. एचइसी नागरिक परिषद द्वारा होल्डिंग टैक्स वसूले जाने के विरोध में एचइसी मुख्यालय परिसर में धरना-प्रदर्शन व घेराव से यातायात व विधि व्यवस्था बाधित होने की आशंका को देखते हुए ऐसा किया गया है.

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