17.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

उच्च व तकनीकी शिक्षा सचिव को जवाब दाखिल करने का निर्देश

रांची: झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत ने मंगलवार को राज्य के चार विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्ति के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की. उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. जवाब शपथ पत्र के माध्यम से दाखिल करने के लिए कहा. मामले की सुनवाई […]

रांची: झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत ने मंगलवार को राज्य के चार विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्ति के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की. उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. जवाब शपथ पत्र के माध्यम से दाखिल करने के लिए कहा. मामले की सुनवाई स्थगित कर दी.
इससे पूर्व प्रार्थी डॉ रवींद्रनाथ भगत ने लंबी सुनवाई के दाैरान स्वयं पक्ष रखा. उन्होंने अदालत को बताया कि कुलाधिपति की अोर से दाखिल किये गये प्रति शपथ पत्र में यह स्वीकार किया गया है कि गठित सर्च कमेटी यूजीसी के दिशा-निर्देशों व मापदंडों के अनुरूप नहीं है. सात मई 2014 को नीलांबर-पीतांबर विवि, सिद्धो-कान्हो विवि, कोल्हान विवि व विनोबा भावे विवि में कुलपतियों की नियुक्ति की गयी थी. इसके लिए सर्च कमेटी का गठन किया गया था.

झारखंड विश्वविद्यालय अधिनियम-2000 व यूजीसी की गाइडलाइन की अनदेखी कर सर्च कमेटी का गठन किया गया था, जो संवैधानिक नहीं थी. उसके द्वारा कुलपतियों का चयन किया जाना वैध नहीं है. अगस्त 2013 में कुलपति नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था. उन्होंने आवेदन दिया. इंटरेक्शन मीटिंग हुई, लेकिन उन्हें बुलाया नहीं गया. इस पर उन्होंने आपत्ति दर्ज करायी थी.

29 जनवरी 2014 को झारखंड हाइकोर्ट में रिट दायर कर सर्च कमेटी के गठन को उन्होंने चुनाैती दी थी. सर्च कमेटी यूजीसी गाइडलाइन के अनुरूप नहीं है. उक्त कमेटी ने यूजीसी के मापदंडों को आधार बना कर उन्हें छांट दिया, क्योंकि उनके पास 10 वर्षों के प्रोफेसर पद का अनुभव नहीं था. डॉ भगत ने कहा कि विवि एक्ट की धारा 10(1) में योग्यता का निर्धारण किया गया है, जबकि धारा 10(2) में नियुक्ति प्रक्रिया का प्रावधान है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी डॉ रवींद्रनाथ भगत ने रिट याचिका दायर की है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें