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प्रमाण पत्रों के लिए अवैध वसूली करते हैं प्रज्ञा केंद्र

रांची: कार्मिक सचिव निधि खरे ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को जाति व स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के लिए दिये गये आवेदनों के नियमित निष्पादन के लिए प्रज्ञा केंद्रों का औचक निरीक्षण कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. सभी जिलों के एसडीओ के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग करते हुए उन्होंने पदाधिकारियों को अंचल कार्यालयों का […]

रांची: कार्मिक सचिव निधि खरे ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को जाति व स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के लिए दिये गये आवेदनों के नियमित निष्पादन के लिए प्रज्ञा केंद्रों का औचक निरीक्षण कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. सभी जिलों के एसडीओ के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग करते हुए उन्होंने पदाधिकारियों को अंचल कार्यालयों का निरीक्षण करने और राजस्व कर्मचारी, अंचल निरीक्षक व अंचल अधिकारी के स्तर पर प्रमाण पत्र निर्गत करने के मामलों का लंबित नहीं रहना सुनिश्चित करने के लिए कहा है.

कांफ्रेंसिंग में मौजूद जैप आइटी के अधिकारी ने बताया कि serviceonline, jharkhand.gov.in पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति स्वयं को पंजीकृत कर जाति व स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकता है. इसके लिए कोई शुल्क देय नहीं है. उन्होंने यह भी बताया कि प्रज्ञा केंद्र निजी लॉग इन का उपयोग कर आवेदक से नाजायज शुल्क वसूली करते हैं. प्रज्ञा केंद्रों के लिए निजी लॉग इन नि:शुल्क होता है. बावजूद इसके कई प्रज्ञा केंद्रों द्वारा निजी लॉगइन का उपयोग कर अवैध वसूली की सूचना है.

इस पर कार्मिक सचिव ने जैप आइटी को प्रज्ञा केंद्रों के निजी लॉगइन में अधिकतम पांच आवेदन दायर करने की सीमा निर्धारित करने का निर्देश दिया. श्रीमती खरे ने प्रमाण पत्र निर्गत करने में विलंब के लिए दोषी पदाधिकारी या कर्मचारी पर दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिया है. कहा है कि जन सुविधा केंद्रों के माध्यम से प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन आसानी से लेने की व्यवस्था करायी जानी चाहिए.

प्रज्ञा केंद्रों व जन सुविधा केंद्रों में वाल पेंटिंग के माध्यम से प्रमाण पत्रों के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची प्रदर्शित होनी चाहिए. कार्मिक सचिव ने प्रमाण पत्र निर्गत करने में सहायता के लिए जारी किये गये टोल फ्री नंबर 18003456568 पर आयी शिकायतों के निष्पादन में देर किये जाने पर नाराजगी जतायी. कहा कि सेवा देने की गारंटी अधिनियम में जाति व स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दायर करने की तिथि से 30 दिनों की समयावधि निर्धारित है. हर हाल में तय समय पर प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना चाहिए.

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