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दो माह में सिर्फ 35774 लोगों ने कराया होल्डिंग
रांची. शहर के हर घर को नये सिरे से होल्डिंग नंबर देने के लिए रांची नगर निगम अभियान चला रहा है. आठ नवंबर से शुरू हुआ यह अभियान आठ फरवरी तक चलेगा. नगर निगम ने तीन माह में शहर के ढाई लाख से अधिक घरों को होल्डिंग नंबर देने का लक्ष्य तय किया था, लेकिन […]
रांची. शहर के हर घर को नये सिरे से होल्डिंग नंबर देने के लिए रांची नगर निगम अभियान चला रहा है. आठ नवंबर से शुरू हुआ यह अभियान आठ फरवरी तक चलेगा. नगर निगम ने तीन माह में शहर के ढाई लाख से अधिक घरों को होल्डिंग नंबर देने का लक्ष्य तय किया था, लेकिन 10 जनवरी तक केवल 35774 लोगों ने ही होल्डिंग नंबर के लिए निगम में आवेदन दिया है.
निगम की योजना अब अंतिम , एक माह में अधिक से अधिक लोगों के होल्डिंग करने की है. नये होल्डिंग
टैक्स नियमावली के तहत अगर किसी व्यक्ति ने आठ फरवरी तक स्वेच्छा से होल्डिंग नंबर के लिए आवेदन नहीं दिया, तो आठ फरवरी के बाद ऐसे मकानों से दो हजार रुपये जुर्माना वसूलने के बाद ही उसे होल्डिंग नंबर दिया जायेगा. वहीं, व्यवसायिक भवनों से जुर्माने की राशि पांच हजार रुपये वसूली जायेगी.
वार्ड 45 के पार्षद ने
मेयर को लिखा पत्र : रांची. नगर निगम बोर्ड की 10 व 19 दिसंबर की बैठक को महाधिवक्ता द्वारा अवैध करार दिये जाने को वार्ड नंबर 45 के पार्षद अजीत उरांव ने चुनाैती दी है. श्री उरांव ने मेयर को पत्र लिख कर तीन बिंदुओं पर महाधिवक्ता से राय लेने का आग्रह किया है. पत्र में श्री उरांव ने चेतावनी दी है कि तीन दिनों के अंदर अगर महाधिवक्ता से राय नहीं मांगी गयी, तो वे हाइकोर्ट के शरण में जाने को बाध्य होंगे.
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