सरकार से विश्वविद्यालय की तरफ से अपने क्षेत्राधिकार के तहत फ्रेंचाइजी दिये जाने पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश का अनुपालन करने को कहा गया है. यदि विश्वविद्यालय की तरफ से ऑफ साइट कैंपस शुरू किये गये हैं, तो इसका ब्योरा दिये जाने, विश्वविद्यालय की तरफ से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत करने में यूजीसी की सहमति लिये जाने की भी जानकारी मांगी गयी है. एम फिल और डाक्टरेट स्तर के कार्यक्रमों के लिए यूजीसी के नियमों का अनुपालन करने की भी जानकारी मांगी गयी है.
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यूजीसी ने विवि के कुलसचिव से कहा, झारखंड रक्षा विवि को अनुदान दिये जाने पर शर्तों का पालन करें
रांची: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को अलग यूनिवर्सिटी के तहत अनुदान लिये जाने पर शर्तों का पालन करने का निर्देश दिया है. आयोग की तरफ से इस संबंध में रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के कुलसचिव को औपचारिकताएं पूरी करने को कहा गया है. यूजीसी के अवर सचिव के महाजन ने अपने […]
रांची: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को अलग यूनिवर्सिटी के तहत अनुदान लिये जाने पर शर्तों का पालन करने का निर्देश दिया है. आयोग की तरफ से इस संबंध में रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के कुलसचिव को औपचारिकताएं पूरी करने को कहा गया है. यूजीसी के अवर सचिव के महाजन ने अपने पत्र में यह कहा है कि झारखंड सरकार के उच्चतर और तकनीकी शिक्षा विभाग की तरफ से रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के गठन की जानकारी दी गयी थी. यहां यह बताते चलें कि रक्षा विश्वविद्यालय का संचालन अब उच्चतर और तकनीकी शिक्षा विभाग की तरफ से किया जा रहा है.
राज्य सरकार ने यूजीसी से विश्वविद्यालय की संबद्धता प्रदान करते हुए अनुदान दिये जाने का आग्रह किया था. इस पर आयोग ने प्रो यशपाल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मामले के अधार पर कई शर्तों को पूरा करने को कहा है. इसमें कहा गया है कि सरकार यह बताये कि विश्वविद्यालय का ऑफ कैंपस सेंटर राज्य में कहीं और नहीं चल रहा है.
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