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फिर जेल गये मधु कोड़ा

रांची: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने बीमार मां के इलाज के बाद आज केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया. उन्हें चौदह दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. हजारों करोड़ रुपये के घोटाले के सिलसिले में विभिन्न मामलों में जेल में बंद झारखंड के पूर्व […]

रांची: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने बीमार मां के इलाज के बाद आज केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया. उन्हें चौदह दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.

हजारों करोड़ रुपये के घोटाले के सिलसिले में विभिन्न मामलों में जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को उनकी मां के इलाज के लिए एक सप्ताह की अस्थाई जमानत दी गई. इस दौरान उन्होंने अपनी बीमार मां की नोयडा में एंजियोग्राफी कराई और उनकी तीमारदारी की. अस्थायी जमानत की मियाद खत्म होने पर उन्होंने आज झारखंड उच्च न्यायालय के आदेशानुसार यहां विशेष सीबीआई अदालत में समर्पण कर दिया, जहां से उन्हें चौदह दिन के लिए जेल भेज दिया गया. झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश आर के चौधरी ने जेल भेजा. जेल जाने से पूर्व कोड़ा ने कहा कि उन्हें देश की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है. उन्होंने दोहराया कि राजीव गांधी विद्युत घोटाला मामले में भी वह स्थाई जमानत के लिए शीघ्र उपरी अदालतों का रुख करेंगे.

इससे पूर्व 18 अप्रैल को वह बिरसामुंडा जेल से उच्च न्यायालय द्वारा दी गयी तीन सप्ताह की अस्थाई जमानत पर रिहा हुए थे और दस मई को उन्होंने अदालत के समक्ष समर्पण किया था. बाद में उनकी मां को जब एंजियोग्राफी के लिए नोयडा में फोर्टिस अस्पताल भेजा गया तो एक बार फिर उन्हें झारखंड उच्च न्यायालय से एक सप्ताह की अस्थाई जमानत दी गयी थी. मधु कोड़ा को चार हजार करोड़ रुपये से अधिक के विभिन्न घोटालों में तीस नवंबर, 2009 को गिरफ्तार किया गया था और तब से किसी न किसी मामले में जमानत न मिल सकने के कारण लगातार बिना सजा पाये वह यहां बिरसामुंडा जेल में बंद हैं.

इससे पूर्व सोलह अप्रैल को ही कोड़ा को झारखंड उच्च न्यायालय ने बीमार मां के इलाज के लिए चार सौ करोड़ रुपये से अधिक के राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण घोटाले में तीन सप्ताह की अस्थाई जमानत दे दी थी लेकिन उनका जमानत पत्र सीबीआई अदालत में समय पर जमा न हो सकने के कारण वह जेल से रिहा नहीं हो सके थे और वह 18 अप्रैल को बिरसा मुंडा जेल से रिहा हुए थे. झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एच सी मिश्र की पीठ ने मधु कोड़ा को एक-एक लाख रुपये की दो जमानतों पर तीन सप्ताह की अस्थाई जमानत दी थी.

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