सभी थाना प्रभारी को यह प्रमाण पत्र देना होगा कि उनके थाना क्षेत्र में कोई भी चिटफंड कंपनी अवैध रूप से पैसों का संग्रहण नहीं कर रही है. यह भी तय किया गया है कि सभी अंचल पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके अंचल क्षेत्र में किसी भी चिटफंड कंपनी द्वारा अवैध धन का संग्रहण नहीं किया जा रहा है. मुख्य सचिव सोमवार को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संबंध में राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक कर रहीं थी.
मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि सभी नियामक संस्थान आरबीआइ, सेबी, एनएचएम आदि ऐसे संस्थानों की सूची राज्य सरकार को उपलब्ध करायें. साथ ही ये सूची जिलों में भी भेजी जाये. बैठक में यह निर्णय लिया गया कि थाना में होनेवाले चौकीदार परेड में अवैध चिटफंड कंपनियों के क्रियाकलापों के बारे में सूचना एकत्र किया जायेगा. उस सूचना के आधार पर थाना प्रभारी द्वारा कार्रवाई की जायेगी. बैठक में आरबीआइ महाप्रबंधक मनोज वर्मा, पुलिस मुख्यालय से आरके मल्लिक, सीआइडी एडीजी अजय कुमार, नियामक संस्थान सेबी, एनएचबी आदि के पदाधिकारी उपस्थित भी उपस्थित हुए.