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रांची विवि: कुलपति, उपायुक्त व एसएसपी को हाइकोर्ट ने दिया निर्देश, भयमुक्त माहाैल में करायें चुनाव

रांची: झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने गुरुवार को रांची विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. भयमुक्त वातावरण में चुनाव कराने का निर्देश दिया. अदालत ने विश्वविद्यालय के कुलपति, रांची के उपायुक्त व एसएसपी को शांतिपूर्ण तरीके से निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सभी प्रकार की […]

रांची: झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने गुरुवार को रांची विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. भयमुक्त वातावरण में चुनाव कराने का निर्देश दिया. अदालत ने विश्वविद्यालय के कुलपति, रांची के उपायुक्त व एसएसपी को शांतिपूर्ण तरीके से निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था करने का निर्देश दिया.
अदालत ने कहा कि चुनाव के दाैरान वीडियाेग्राफी कराया जाये आैर सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था की जाये. इससे पूर्व अदालत ने प्रथम सत्र में मामले की सुनवाई के दाैरान विश्वविद्यालय के कुलपति, चुनाव पदाधिकारी, रांची के उपायुक्त व एसपी को दूसरे सत्र में अदालत में उपस्थित होने को कहा. लगभग ढाई बजे सभी उपस्थित हुए. अदालत ने अधिकारियों से चुनाव से संबंधित की जा रही तैयारियों की जानकारी ली. अदालत ने कहा कि चुनाव में इस तरह की व्यवस्था की जाये, ताकि कोई भी गड़बड़ी नहीं कर सके. मतदान केंद्रों पर असामाजिक तत्व नहीं पहुंच सके. यदि कोई गड़बड़ी करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाये. अदालत ने सभी संबंधित पक्षों को आज ही बैठक करने का निर्देश दिया.
यह भी कहा कि प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाये. अदालत ने खूंटी, गुमला व लोहरदगा के उपायुक्त व एसपी को आदेश से अवगत कराने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई जनवरी माह में होगी. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी एनएसयूआइ झारखंड प्रदेश सचिव अभिनव भगत ने याचिका दायर की है.

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