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उद्योगपति आरके अग्रवाल को नहीं लगेगी हथकड़ी

रांचीः केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को निर्देश दिया कि झारखंड में मार्च 2012 के राज्यसभा चुनावों में विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपियों में से एक व्यवसायी आर के अग्रवाल को हथकड़ी न लगायी जाये और उनकी सुरक्षा के पुख्ता प्रबन्ध किये जायें. आर के चौधरी की विशेष अदालत […]

रांचीः केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को निर्देश दिया कि झारखंड में मार्च 2012 के राज्यसभा चुनावों में विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपियों में से एक व्यवसायी आर के अग्रवाल को हथकड़ी न लगायी जाये और उनकी सुरक्षा के पुख्ता प्रबन्ध किये जायें.

आर के चौधरी की विशेष अदालत ने अग्रवाल की याचिका पर यह निर्देश दिये.अग्रवाल ने अपने वकील के माध्यम से अदालत में याचिका दायर कर अनुरोध किया था कि जेल से अदालत लाये और ले जाते समय उन्हें हथकड़ी न लगायी जाये। साथ ही उन्होंने अन्य कैदियों से अलग वाहन से उन्हें अदालत में पेशी के लिए लाये जाने और जेल में विशेष सुरक्षा प्रबन्ध किये जाने का अनुरोध किया था.

अदालत ने जेल मैन्यूअल के अनुसार अग्रवाल को आवश्यक सुरक्षा प्रदान किये जाने के भी निर्देश दिये. उन्हें सीबीआई ने चौदह मई को इस मामले में गिरफ्तार किया था जिसके बाद अदालत ने उन्हें चौदह दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था.

अग्रवाल ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मार्च, 2012 में यहां से रास चुनावों के लिए पर्चा भरा था लेकिन मतदान के दिन रांची के नामकुम से एक कार से दो करोड़, 15 लाख रुपये की नकदी की बरामदगी के बाद चुनाव आयोग ने चुनाव ही रद्द कर दिये थे और मई में फिर से चुनाव कराये गये थे.

प्राथमिकी में कहा गया था कि यह गाड़ी अग्रवाल के एक रिश्तेदार की थी.

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