अदालत ने प्रार्थी की अोर से वरीय अधिवक्ता आरएन सहाय द्वारा विधानसभाध्यक्ष के जवाब का विरोध करने पर उक्त निर्देश दिया. साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 नवंबर की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व झारखंड विधानसभाध्यक्ष की अोर से शपथ पत्र दायर कर अदालत को बताया गया कि दल-बदल मामले की सुनवाई पूरी होने में आैर 15 माह लगेंगे. 10 फरवरी 2015 को बाबूलाल मरांडी व प्रदीप यादव की अोर से अलग-अलग याचिका दाखिल की गयी थी.
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दल-बदल मामले की सुनवाई में लगेंगे 15 माह
रांची: झारखंड हाइकोर्ट में जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने गुरुवार को दल-बदल मामले में दायर याचिका की सुनवाई की. इस दौरान अदालत ने प्रार्थी व प्रतिवादी विधायकों से जानना चाहा कि उनकी अोर से आैर कितना समय लगेगा? वे अपना पक्ष रखने व गवाही पूरी कराने में आैर कितना समय लेंगे? अदालत ने […]
रांची: झारखंड हाइकोर्ट में जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने गुरुवार को दल-बदल मामले में दायर याचिका की सुनवाई की. इस दौरान अदालत ने प्रार्थी व प्रतिवादी विधायकों से जानना चाहा कि उनकी अोर से आैर कितना समय लगेगा? वे अपना पक्ष रखने व गवाही पूरी कराने में आैर कितना समय लेंगे? अदालत ने इसका जवाब शपथ पत्र के माध्यम से दाखिल करने का निर्देश दिया है.
याचिका पर सुनवाई के दाैरान प्रार्थी व अन्य किसी भी पक्ष की अोर से विरोध नहीं जताया गया है. प्रार्थी की अोर से इतना कहा जाता रहा कि मामले की सुनवाई जल्द पूरी (प्रतिदिन सुनवाई हो) की जाये, जो संभव नहीं है. अदालती प्रक्रिया के तहत मामले की सुनवाई चल रही है. इस पर अदालत ने प्रार्थी से उसका पक्ष पूछा. प्रार्थी की अोर से वरीय अधिवक्ता आरएन सहाय ने विधानसभाध्यक्ष के जवाब का विरोध करते हुए कहा कि अधिक समय बताया जा रहा है. इतना समय नहीं लगेगा. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में मामले की सुनवाई तीन माह में पूरा करने का आग्रह किया. विधानसभा की अोर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता सत्यपाल जैन, अधिवक्ता विनोद साहू, विधायकों की अोर से वरीय अधिवक्ता राजीव रंजन, वरीय अधिवक्ता जयप्रकाश झा, अधिवक्ता वी शिवनाथ ने पक्ष रखा.
जवाब दाखिल करने को कहा था अदालत ने
पिछली सुनवाई के दाैरान अदालत ने विधानसभाध्यक्ष से जानना चाहा कि कब तक दल-बदल मामले की सुनवाई पूरी हो जायेगी. समय तय करते हुए जवाब दाखिल करने को कहा था. प्रार्थी जेवीएम अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पार्टी के छह विधायकों के पाला बदलने को दल-बदल बताते हुए विधानसभाध्यक्ष के पास लंबित मामले की त्वरित सुनवाई के लिए हाइकोर्ट में याचिका दायर की है. इसमें उन्होंने विधानसभाध्यक्ष को शीघ्र मामले की सुनवाई पूरी करने के लिए उचित निर्देश देने का आग्रह किया है.
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