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कॉलेजों व संस्थानों में कैंटीन व मेस का लाइसेंस लेना जरूरी

रांची : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने रांची विवि अंतर्गत मुख्यालय सहित कॉलेजों व संस्थानों में चल रहे या खोले जा रहे कैंटीन/मेस के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया है. यूजीसी के सचिव प्रो जसपाल एस संधु ने विवि के कुलपति को पत्र भेज कर कहा है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 […]

रांची : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने रांची विवि अंतर्गत मुख्यालय सहित कॉलेजों व संस्थानों में चल रहे या खोले जा रहे कैंटीन/मेस के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया है. यूजीसी के सचिव प्रो जसपाल एस संधु ने विवि के कुलपति को पत्र भेज कर कहा है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत इसे अनिवार्य किया गया है. सचिव ने कहा है कि अक्सर शिकायत मिलती है कि कैंटीन व मेस में अच्छा खाना नहीं मिलता है.
साथ की कैंटीन/मेस चलानेवाले संचालक के पास सेफ्टी फूड का लाइसेंस भी नहीं होता है. यूजीसी ने कुलपति से कहा है कि वे छात्रों को पौष्टिक व सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायेंगे. यूजीसी ने सभी कॉलेजों व संस्थानों में खाद्य सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया जायेगा. रांची विवि मुख्यालय में फिलहाल कैंटीन नहीं है, जबकि नैक निरीक्षण से पूर्व कैंटीन की व्यवस्था करना अनिवार्य है. हालांकि कई कॉलेजों व संस्थानों में कैंटीन/मेस की व्यवस्था बहाल है.
विवि में हुई शोकसभा
रांची. रांची विवि के सेवानिवृत्त सहायक रजिस्ट्रार गोकुलनाथ झा के निधन पर मुख्यालय में कुलपति की अध्यक्षता में शोकसभा का आयोजन किया गया. गोकुलनाथ झा 1998 में विवि से सेवानिवृत्त हुए थे. शोकसभा के बाद विवि मुख्यालय में दोपहर बाद कामकाज बंद कर दिया गया.

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