20 जून 2015 को वर्तमान एसपी ने रिपोर्ट-तीन में धारा 353 के तहत मामले को सही पाया. इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि अभियुक्त के खिलाफ 20 फरवरी 2015 को इश्तेहार वारंट हासिल किया गया था. वर्तमान एसपी एम तमिल वाणन ने 27 सितंबर 2015 को रिपोर्ट-चार जारी की. इस रिपोर्ट में धारा 353 को हटा दिया गया. इसके बाद 28 सितंबर 2015 को रजरप्पा थाना की पुलिस ने अभियुक्त गोपाल चौधरी को गिरफ्तार किया और मामला जमानतीय धारा में ही होने के कारण उन्हें जमानत दे दी गयी. वर्तमान एसपी के द्वारा ही 30 नवंबर 2015 को रिपोर्ट-पांच जारी की गयी. इसमें भी अभियुक्त को जमानत देने का उल्लेख है.
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रामगढ़ एसपी पर लगे आरोपों की सीआइडी जांच शुरू
रांची: सीआइडी ने रामगढ़ एसपी एम तमिल वाणन पर लगे आरोपों की जांच शुरू कर दी है. सीआइडी के एडीजी अजय कुमार सिंह के आदेश पर रामगढ़ एसपी के मामले से संबंधित दस्तावेज मांगे गये हैं, जिसमें सुपरविजन रिपोर्ट व समीक्षा रिपोर्ट शामिल हैं. इन दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद ही यह पता चल […]
रांची: सीआइडी ने रामगढ़ एसपी एम तमिल वाणन पर लगे आरोपों की जांच शुरू कर दी है. सीआइडी के एडीजी अजय कुमार सिंह के आदेश पर रामगढ़ एसपी के मामले से संबंधित दस्तावेज मांगे गये हैं, जिसमें सुपरविजन रिपोर्ट व समीक्षा रिपोर्ट शामिल हैं. इन दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद ही यह पता चल पायेगा कि एसपी ने आपराधिक मामलों के आरोपियों को मदद पहुंचायी है या नहीं. रामगढ़ निवासी पंकज चौधरी ने मुख्यमंत्री सचिवालय और सीआइडी के एडीजी को आवेदन देकर मामले की शिकायत की थी. जिसमें कई अापराधिक मामलों की संख्या और उसमें बनाये गये आरोपियों के नामों का उल्लेख करते हुए एसपी पर आरोप लगाये गये थे.
एेसे हटी धारा 353 और मिली जमानत : वर्ष 2013 में सीसीएल के सिक्यूरिटी मैनेजर मेजर कुंदन पांडेय ने गोपाल चौधरी के खिलाफ रजरप्पा थाना कांड संख्या-109/2013 दर्ज कराया था. प्राथमिकी भादवि की धारा 341, 323, 504 व 353 के तहत दर्ज की गयी थी. धारा 353 गैर जमानतीय धारा है. तत्कालीन डीएसपी ने अपने सुपरविजन में इस धारा को हटाते हुए मामले को सही बताया था. इसके बाद 16 जनवरी 2014 को तत्कालीन एसपी रंजीत प्रसाद ने रिपोर्ट-दो में धारा 353 के तहत अनुसंधान करने का निर्देश दिया.
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