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एलपीजी सब्सिडी के लिए 30 नवंबर से आधार अनिवार्य

जमशेदपुर: सरकार ने अब एलपीजी सिलिंडर पर मिलने वाली सब्सिडी के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है. आधार कार्ड अपने गैस कनेक्शन पर रजिस्टर कराने के लिए सरकार ने 30 नवंबर तक का अंतिम समय दिया है. सरकार की योजना पीडीएस, रोजगार स्कीम, पेंशन और अन्य सुविधाओं के लिए भी आधार कार्ड अनिवार्य करने […]

जमशेदपुर: सरकार ने अब एलपीजी सिलिंडर पर मिलने वाली सब्सिडी के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है. आधार कार्ड अपने गैस कनेक्शन पर रजिस्टर कराने के लिए सरकार ने 30 नवंबर तक का अंतिम समय दिया है. सरकार की योजना पीडीएस, रोजगार स्कीम, पेंशन और अन्य सुविधाओं के लिए भी आधार कार्ड अनिवार्य करने की है.
सरकार उपभोक्ताओं को एक साल में सब्सिडी के 12 सिलिंडर उपलब्ध कराती है. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना के बाद सब्सिडी का पैसा उपभोक्ता के बैंक अकाउंट में पहले ही ट्रांसफर होता है. अगर उपभाेक्ता 30 नवंबर तक अपना आधार उपलब्ध करने में असफल रहते हैं, तो सब्सिडी का पैसा उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा. सरकार द्वारा जारी सूचना के अनुसार यह आदेश मेघालय, असम, जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में प्रभावी होगा. पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है. नये कानून के तहत सरकार आधार नंबर (यूआइडी) का प्रयोग कर सब्सिडी ट्रांसफर करेगी.
आधार कार्ड बनवाने के लिए दिया जायेगा समय : गैस एजेंसी के संचालकाें ने बताया कि जिनका अभी तक आधार कार्ड नहीं बना है, उनका पूरा ख्याल रखा जायेगा. ऐसे लाेगों काे आधार कार्ड बनावाने का समय दिया गया है. वैकल्पिक आइडी भी अभी काम करेंगी और ऑयल कंपनियों का यह दायित्व है कि वह आधार कार्ड बनवाने में मदद करें. कार्ड बन जाने तक बैंक फोटो पासबुक या आधार कार्ड पंजीकरण स्लिप प्रस्तुत कर सब्सिडी पायी जा सकती है. अधिसूचना में बताया गया है कि पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आइडी कार्ड की प्रति को आधार कार्ड पंजीकरण के साथ लगा के काम चलाया जा सकता है.

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